नौकरियों में हरियाणा के युवाओं को 75 फीसद आरक्षण देने में राजभवन का अडंगा दूर
Haryana Government Job Reservation News Update हरियाणा में निजी क्षेत्र में नौकरियों में राज्य युवाओं को 75 फीसद आरक्षण देने में राजभवन का अड़ंगा दूर हो गया है। दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निराकरण कर दिया है।
चंडीगढ,जेएनएन। Haryana Government Job Reservation News Update: हरियाणा की निजी कंपनियों और उद्योग धंधों में स्थानीय युवाओं को 75 प्रतिशत नौकरियां देने के कानून में राजभवन द्वारा लगाए गए अंड़गे को भाजपा-जजपा सरकार ने खत्म कर दिया है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री के नाते डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों के सहयोग से तमाम उन आपत्तियों का निस्तारण करा दिया, जो राज्यपाल ने लगाई थी। अब यह विधेयक दोबारा मंजूरी के लिए राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को भेजा जाएगा। राज्यपाल ने विधानसभा द्वारा 5 नवंबर को पारित इस विधेयक पर चार आपत्तियां लगाई थीं।
केंद्र सरकार से वापस राज्य सरकार के पास पहुंचा विधानसभा में पारित विधेयक
राज्यपाल ने यह विधेयक केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को भेज दिया था। केंद्रीय मंत्रालय से अब वापस यह पूरा केस राज्य सरकार के पास पहुंच चुका है। प्रदेश में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पास है। भाजपा-जजपा गठबंधन की सरकार ने पहले 75 प्रतिशत आरक्षण को लेकर आर्डिनेंस (विधेयक) जारी किया था। आर्डिनेंस को राज्यपाल के पास भेजा गया।
राज्यपाल ने इस पर आपत्ति लगाते हुए इसे राष्ट्रपति के पास भेजा। इसी दौरान नवंबर में हुए विधानसभा के मानसून सत्र में गठबंधन सरकार ने 75 प्रतिशत आरक्षण से जुड़ा विधेयक सदन में पास कर दिया। राज्यपाल के पास कई दिनों तक बिल लटका रहा।
डिप्टी सीएम ने अधिकारियों के साथ मिलकर दूर की राज्यपाल की आपत्तियां
डिप्टी सीएम के हस्तक्षेप के बाद राज्यपाल ने विधेयक के तीन-चार बिंदुओं पर आपत्ति लगाते हुए उसे केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को भेज दिया। उन्होंने इस बिल में संविधान के उल्लंघन सहित कुछ अन्य मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा था। केंद्रीय मंत्रालय से राज्यपाल की आपत्तियों के साथ राज्य सरकार को बिल वापस भेज दिया गया। मुख्य सचिव ने श्रम एवं रोजगार विभाग को यह बिल भेजा और इसे क्लीयर करने को कहा। दुष्यंत ने विभाग के अधिकारियों के अलावा एडवोकेट जनरल और एलआर के साथ बैठक के बाद आपत्तियों को दूर करते हुए नए सिरे से फाइल राजभवन भेजने की तैयारी कर ली है।
दुष्यंत चौटाला का कहना है कि सभी आपत्तियां दूर कर ली गई हैं और जल्द ही इस बिल को राजभवन भेज दिया जाएगा। उन सभी कंपनियों व इंडस्ट्री पर यह लागू होगा, जिनमें कर्मचारियों की संख्या 10 से अधिक है। नई भर्ती पर कानून लागू होगा और 50 हजार रुपये से नीचे तक मासिक वेतन वाले कुल कर्मचारियों में से 75 प्रतिशत मूल रूप से हरियाणा के निवासी लगाने होंगे।