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हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: शहरों में और बड़ी होंगी कालोनियां, 15 एकड़ की सीमा हटी

हरियाणा में शहरों में कालोनियां और बड़ी हो सकेंगी। हरियाणा सरकार ने कोलोनियों के लिए तय 15 एकड़ की सीमा काे हटा दिया है।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Tue, 07 Jul 2020 08:15 AM (IST)Updated: Tue, 07 Jul 2020 08:15 AM (IST)
हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: शहरों में और बड़ी होंगी कालोनियां, 15 एकड़ की सीमा हटी
हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: शहरों में और बड़ी होंगी कालोनियां, 15 एकड़ की सीमा हटी

चंडीगढ़, जेएनएन। शहरों में दीन दयाल जन आवास योजना अफोर्डेेबल प्लॉटिड हाउसिंग पॉलिसी के तहत बनने वाली कालोनियां और बड़ी होंगी। लाइसेंस लेने वाले बिल्डर 15 एकड़ से अधिक की जमीन पर कालोनी डेवलप कर सकेंगे जिससे अवैध कालोनियों पर अंकुश लगेगा।

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आवासीय जोन में बन सकेंगे दो हजार वर्ग मीटर से बड़े पर्यावरण अनुकूल आवास

मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। आवासीय सेक्टर में 40 प्रतिशत कुल नियोजित क्षेत्र(एनपीए) की सीमा की शर्त के साथ 15 एकड़ की अधिकतम सीमा में छूट दी जाएगी। गुरुग्राम-मानेसर शहरी परिसर की अंतिम विकास योजना के लिए परिभाषित 10 एकड़ की न्यूनतम क्षेत्र सीमा को भी शेष राज्य में अनुज्ञेय पांच एकड़ के बराबर किया जाएगा। फिलहाल 15 एकड़ की ऊपरी सीमा के फलस्वरूप सेक्टरों में छोटे-छोटे आकार की अनेक कॉलोनियां विकसित हो रही हैं।

साइबर पार्क/ साइबर सिटी के लिए लाइसेंस फीस की दर को चार गुणा बढ़ाया

साइबर पार्क/ साइबर सिटी के लिए लाइसेंस फीस की दर को चार गुणा बढ़ाया गया है। साइबर सिटी परियोजनाओं का विकास वर्क-लिव-प्ले अवधारणा पर किया जाएगा जिसमें आइटी घटक 66 प्रतिशत (न्यूनतम), वाणिज्यिक 5 से 8 प्रतिशत और आवासीय 22 प्रतिशत (अधिकतम) एवं मनोरंजन/पार्क चार प्रतिशत अनुमोदित किया गया है। साइबर सिटी, ग्रुप हाउसिंग और वाणिज्य के लिए निर्धारित फीस एवं शुल्क की वसूली संबंधित उपयोग के तहत आने वाले संबंधित क्षेत्र के लिए की जाएगी।

इसके अलावा आवासीय जोन में पर्यावरण अनुकूल आवास स्थापित करने के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति प्रदान करने हेतु पर्यावरण अनुकूल आवास नीति को स्वीकृति प्रदान की गई। इस नीति के तहत आवासीय जोन में 2000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र पर पर्यावरण अनुकूल आवास का निर्माण किया जाएगा।

इस नीति के तहत प्लाट पर आवासीय, वाच एवं वार्ड एवं सरवेंट क्वाटर्स के निर्माण की अनुमति होगी। 2000 वर्ग मीटर से एक एकड़ तक के प्लाट पर अधिकतम 20 प्रतिशत ग्राउंड कवरेज और 0.20 एफएआर की अनुमति होगी। सहायक भवनों के तहत 70 वर्गमीटर तक गार्ड रूम एवं सरवेंट रूम का निर्माण किया जा सकेगा।

इसी प्रकार, एक एकड़ से अधिक और 2.5 एकड़ क्षेत्र तक के प्लाट पर अधिकतम 15 प्रतिशत ग्राउंड कवरेज और 0.20 एफएआर की अनुमति होगी। 100 वर्गमीटर तक गार्ड रूम एवं सरवेंट रूम का निर्माण किया जा सकेगा। प्लाट के चारों और कम से कम छह मीटर खाली स्थान होना चाहिए।

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