निजी क्षेत्र में 50 हजार तक के वेतन की 75 फीसद नौकरियां अब हरियाणवियों को, आएगा अध्यादेश
हरियाणा में निजी क्षेत्र में राज्य केे युवाओं काे नाैकरी में 75 फीसद आरक्षण मिलेगा। कैबिनेट ने इसके लिए अध्यादेश देने का फैसला किया है। आरक्षण 50 हजार तक की नौकरियों में मिलेगा।
चंडीगढ़, जेएनएन। हरियाणा की भाजपा-जजपा सरकार ने सावन के पहले ही दिन ही राज्य केे युवाओं की बड़ी मुराद पूरी कर दी है। राज्य में मानसून के बीच हरियाणावी युवाओं के कलिए जॉब की बारिश होगी। अब निजी क्षेत्र में 50 हजार रुपये तक मासिक तनख्वाह वाली 75 फीसद नौकरियां स्थानीय युवाओं को मिलेंगी। अगर कोई कंपनी, फैक्ट्री, संस्थान या ट्रस्ट अपने कर्मचारियों की जानकारी छिपाएगा तो उस पर एक लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। हरियाणा सरकार ने इसके लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है।
कैबिनेट ने अध्यादेश के प्रारूप को दी मंजूरी, विधानसभा के मानसून सत्र में आएगा विधेयक
सोमवार को मुख्यमंत्री मनोहरलाला की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में हरियाणा मूल के युवाओं को 75 फीसदी आरक्षण देने के फैसले पर मुहर लगाई। मंत्रिमंडल की बैठक में इसके लिए अध्यादेश के प्रारूप को मंजूरी प्रदान कर दी गई। विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार इस पर बिल लेकर आएगी।
निकाले नहीं जाएंगे पहले से लगे कर्मी, एक्सपर्ट नहीं मिले तो श्रम विभाग देगा बाहर से कर्मचारी लाने की मंजूरी
बता दें कि सत्तारूढ़ भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी। जननायक जनता पार्टी (जजपा) ने 75 फीसद नौकरियों का वादा किया था। बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अब भविष्य में प्रदेश में जो भी नई फैक्ट्री अथवा पहले से स्थापित कंपनी नई भर्तियां करेगी, उसमें 75 फीसद पदों पर हरियाणा के युवाओं की नियुक्तियां अनिवार्य होंगी। उन्होंने साफ किया कि निजी क्षेत्र में लगे किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा।
संशोधित कानून के तहत जो कंपनी अपने कर्मचारी की सूचना रजिस्टर्ड नहीं कराएगी, उस पर हरियाणा स्टेट इम्प्लॉयमेंट टू लोकल कैंडिडेट्स एक्ट-2020 के सेक्शन-तीन के तहत 25 हजार रुपये से एक लाख रुपये तक जुर्माना किया जाएगा। इसके बावजूद फिर कानून का उल्लंघन करने पर रोजाना पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।
दस से अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों पर लागू
दुष्यंत चौटाला ने बताया कि संशोधित कानून उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होगा जहां दस से अधिक कर्मचारी हैं। आरक्षण का लाभ लेने के लिए युवाओं के पास हरियाणा का स्थायी निवासी प्रमाणपत्र (डोमिसाइल) होना अनिवार्य है। रोजगार प्रदाता को प्रदेश में निपुण अथवा योग्य कर्मचारी की उपलब्धता न होने पर इसकी सूचना श्रम विभाग को देनी होगी। श्रम विभाग संबंधित फर्म को कर्मचारियों को सक्षम बनाने या अन्य राज्य के युवाओं को नौकरी देने के लिए अनुमति देगा।
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