हरियाणा में दसवीं की साइंस की परीक्षा पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, सरकार से मांगा जवाब
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दसवीं की विज्ञान की परीक्षा लेने के सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने हरियाणा सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है।
चंडीगढ़, जेण्नएन। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार के उस निर्णय पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसके तहत सरकार ने कक्षा 11वीं में विज्ञान संकाय (मेडिकल/नॉन मेडिकल) विज्ञान संकाय से जुड़े संस्थानों में दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए साइंस की परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया था।
11वीं में विज्ञान संकाय दाखिला लेने वाले छात्रों की बोर्ड साइंस की परीक्षा कराने की तैयारी में था
हाई कोर्ट की जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने हरियाणा के प्राइवेट स्कूल व कई अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। मामले में दायर याचिका में बताया गया कि हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज जारी कर 11वीं में विज्ञान संकाय लेने वाले छात्रों की एक साइंस की परीक्षा लेने का कार्यक्रम घोषित कर दिया।
याचिका में कहा गया है कि कोरोना वायरस की वजह से छूट गई 10वीं की हरियाणा बोर्ड की साइंस विषय की परीक्षा आपको देनी है या नहीं, इसके लिए स्कूलों को बच्चों की सहमति ले कर उसे साइट पर लोड करने का निर्देश दिया गया।
याचिका के अनुसार जो परीक्षार्थी विज्ञान विषय की परीक्षा देने अथवा न देने की सहमति की सूचना निर्धारित तिथि तक नहीं भेजेंगे उनकी रिपोर्ट शून्य समझी जाएगी। याचिका में कहा गया कि जब सीबीएसई व अन्य बोर्ड परीक्षा लेने से इंकार कर चुके है और खुद हरियाणा बोर्ड भी अन्य सभी विषय की परीक्षा लेने से इंकार कर चुका है तो केवल साइंस लेने वाले छात्रों की परीक्षा लेने का क्या औचित्य है। यह इन बच्चों के साथ भेदभाव है। वर्तमान हालात पेपर लेने के अनुकूल भी नहीं है। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने परीक्षा पर अंतरिम रोक लगाते हुए सरकार से जवाब तलब किया है।