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Coronavirus effect: बाल सुधार गृहों में रह रहे बच्चों को मिलेगी पैरोल व जमानत

Corornavirus के बढ़ते मामलों को देखते हुए आबजर्वेशन होम स्पेशल होम और प्लेस आफ सेफ्टी में रहने वाले बच्चों को पैरोल अथवा जमानत दी जा सकेगी।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Mon, 30 Mar 2020 08:21 AM (IST)Updated: Mon, 30 Mar 2020 08:21 AM (IST)
Coronavirus effect: बाल सुधार गृहों में रह रहे बच्चों को मिलेगी पैरोल व जमानत
Coronavirus effect: बाल सुधार गृहों में रह रहे बच्चों को मिलेगी पैरोल व जमानत

जेएनएन, चंडीगढ़। Corornavirus के बढ़ते मामलों को देखते हुए आबजर्वेशन होम, स्पेशल होम और प्लेस आफ सेफ्टी में रहने वाले बच्चों को पैरोल अथवा जमानत दी जा सकेगी। जुवनाइल जस्टिस मानीटरिंग कमेटी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा, पंजाब एवं चंडीगढ़ के सभी प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट के लिए दिशा निर्देश जारी किए है। इसके तहत पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जुवनाइल जस्टिस मानीटरिंग कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस जसवंत सिंह ने यह गाइडलाइन जारी की है। यह आदेश जुवनाइल जस्टिस बोर्ड के तहत बने सभी आबजर्वेशन होम और स्पेशल होम पर लागू होंगे। इनमें करीब 1700 बच्चे हैं।

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जुवनाइल जस्टिस मानीटरिंग कमेटी ने निर्देश दिए हैं कि कोरोना वायरस से बचाव के चलते सभी आबर्जवेशनन होम, स्पेशल होम और प्लेस आफ सेफ्टी में रहने वाले बच्चों को लीव आफ अबसेंस (छुट्टी, पैरोल अथवा जमानत) दिया जाए। इनमें जघन्य अपराध में लिप्त बच्चों को छोड कर अंडरट्रायल और अपराध करने के लिए दोषी ठहराए गए बच्चों को 21 दिन तक के लिए लीव आफ अबसेंस दिया जा सकेगा।

हरियाणा बाल संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन ज्योति बैंदा ने इस बारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात कर

मानीटरिंग कमेटी के चेयरमैन को एक पत्र लिखा था। आदेश के अनुसार एनडीपीएस में अधिक मात्रा में रिकवरी या आइपीसी के 379-बी के तहत या पोस्को अधिनियम के तहत या दुष्कर्म या एसिड हमले के अपराध के तहत दोषी पाए गए या पूछताछ किए जा रहे बच्चों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। सभी दोषी या अंडरट्रायल बच्चे जो विदेशी नागरिक है, उन को भी इस आदेश के तहत छूट नहीं दी जा सकती।

सभी दोषी या अंडरट्रायल जो दो से अधिक मामलों में या किसी जघन्य अपराध में शामिल है उन पर भी यह आदेश लागू नहीं होगा। अन्य राज्यों से संबंधित सभी सजायाफ्ता या आश्रित बच्चे, क्योंकि वे कर्फ्यू, लॉकडाउन, बार्डर में सीलिंग के कारण अन्य राज्यों की यात्रा करने में सक्षम नहीं, उनको भी इस आदेश के तहत लाभ नहीं दिया जा सकता।

आदेश के अनुसार बच्चों के चाइल्ड होम से रिलीज और फिर से चाइल्ड होम में आने पर मेडिकल जांच की जाएगी

जिससे किसी भी इंफैक्शन से बचा जा सके। आदेश में कहा गया कि वे पंजाब राज्य, हरियाणा राज्य में चाइल्ड केयर संस्थानों में रहने वाले बच्चों को उचित साफ-सफाई, सेनेटाइजेशन, मास्क और चिकित्सा सुविधा प्रदान

करें।

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