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रिजर्व बैंक के आदेशों नहीं मान रहे लोकल बैंक

संस, रायपुररानी : रिजर्व बैंक ने नोट पर पेन से कुछ न लिखने की हिदायत के साथ गलती से लिखे गए

By JagranEdited By: Published: Tue, 19 Sep 2017 03:00 AM (IST)Updated: Tue, 19 Sep 2017 03:00 AM (IST)
रिजर्व बैंक के आदेशों नहीं मान रहे लोकल बैंक
रिजर्व बैंक के आदेशों नहीं मान रहे लोकल बैंक

संस, रायपुररानी : रिजर्व बैंक ने नोट पर पेन से कुछ न लिखने की हिदायत के साथ गलती से लिखे गए नोटों को नोटिफिकेशन के अनुसार बैंक में जमा करना सुनिश्चित किया गया है, लेकिन क्षेत्र के बैंकों में जनता को गुमराह कर राशि वापिस कर दी जाती है व साफ सुथरे नोट जमा करवाने के लिए वापिस भेज दिया जाता है। जिस कारण महिलाओं, बुजुर्गो व मजदूर वर्ग को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। जानकारी अनुसार कस्बावासी सोनू रायपुररानी स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कुछ राशि जमा करवाने गए थे। कैशियर ने 2000 के नोट पर कुछ लिखा होने के कारण नोट वापिस कर दिया व साफ नोट लाने को कहा। जिसके बाद युवक ने बैंक में एक महिला अधिकारी से प्रार्थना करनी चाही तो उक्त महिला कर्मचारी ने अभद्र व्यवहार कर उसे रिजर्व बैंक की गाइडलाइन उल्टी भाषा में समझाते हुए कहा कि हमें रिजर्व बैंक ने पैन से लिखे हुए नोट नहीं जमा करने के निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों बारे जब युवक सोनू ने जानना चाहा कि यदि किसी के पास नोट फट जाए या पेन अथवा किसी अन्य वस्तु से खराब हो जाए तो वह उसे कहा जमा करवाएं। जिस पर बैंक की महिला कर्मचारी ने युवक को धमकाते हुए कहा कि हम केवल साफ-सुथरे नोट ही जमा करेंगे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की रायपुररानी शाखा के इंचार्ज तारा चंद ने बताया कि मैं आज कोर्ट के कार्य से पंचकूला गया था, यदि किसी कर्मचारी ने इस प्रकार रिजर्व बैंक के निर्देशों का उल्लंघन किया है तो जाच की जाएगी।

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रिजर्व बैंक की गाइडलाइन

25 अप्रैल 2017 को जारी किए निर्देशों में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि बैंक के कर्मचारी किसी भी स्थिति में, जैसे नोट का रंग फीका पड़ना या पेन से कुछ लिखना इत्यादि में कैश जमा करने पर मना नहीं कर सकते। मना करने पर निर्देशों अनुसार कर्मचारी पर 10 हजार का जुर्माना भी किया जा सकता है।


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