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    Reservation: हरियाणा में वंचित SC जातियों को शिक्षण संस्थानों में 20 फीसद आरक्षण

    By Kamlesh BhattEdited By:
    Updated: Thu, 05 Mar 2020 05:26 PM (IST)

    हरियाणा में वंचित अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को अब उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के दाखिलों में 20 फीसद अलग से आरक्षण मिलेगा।

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    Reservation: हरियाणा में वंचित SC जातियों को शिक्षण संस्थानों में 20 फीसद आरक्षण

    जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा में अनुसूचित जाति वर्ग की 36 वंचित जातियों के युवा छात्रों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। इन जातियों के छात्रों को अब उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के दाखिलों में 20 फीसद अलग से आरक्षण मिलेगा, जो कि एससी वर्ग के कुल 50 फीसद आरक्षण के दायरे में ही होगा। अधिसूचना जारी होते ही अगले शैक्षणिक सत्र से युवा छात्रों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।

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    हरियाणा सरकार ने विधानसभा में इस संदर्भ में एक संशोधन बिल पास करवा लिया है। भाजपा विधायक लक्ष्मण नापा ने इस बिल का खुलकर समर्थन किया, जबकि उनकी गीता भुक्कल के साथ बहस भी हुई। कुछ विधायकों ने इस पर कड़ा ऐतराज भी जताया, मगर सरकार उनका जवाब देते हुए इस बिल को पास करवाने में कामयाब रही।

    हरियाणा विधानसभा ने हरियाणा अनुसूचित जाति (सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) विधेयक, 2020 पास किया। जैसे ही इस बिल को सदन में पेश किया गया तो कांग्रेसी विधायक गीता भुक्कल ने इसका विरोध किया, उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों में आरक्षण की जैसी व्यवस्था चल रही है, उसे चलने दिया जाए।

    भाजपा विधायक लक्ष्मण नापा व जगदीश नैयर ने इस बिल का समर्थन किया। विधायक ईश्वर सिंह ने सरकार से इस बिल पर पुनर्विचार की मांग की। मगर मुख्यमंत्री ने विभिन्न तथ्यों के साथ सदन को बताया कि इन वंचित अनुसूचित जातियों के और बेहतर शैक्षणिक विकास के लिए ये निर्णय बहुत जरूरी था।

    इन वंचित अनुसूचित जातियों को मिलेगा इसका लाभ

    इस बिल के पास होने से अद धर्मी, वाल्मीकि, बंगाली, बरार-बुरार-बेरार, बटवाल-बरवाला, बोरिया-बावरिया, बाजीगर, बंजारा, चनल, दरेन, देहा-धाया-धेइया, धानक, धोगरी-धांगरी-सिग्गी, डुमना- महाशा-डूम, गगरा, गंधीला-गंदील-गंदोला, कबीरपंथी-जुलाहा, खटीक, कोरी, कोली, मरीजा-मरेच, मजहबी-मजहबी सिख, मेघ-मेघवाल, नट-बदी, ओड, पासी, पेरना, फरेरा, संहाई, संहाल, सांसी-भेदकुट-मनेश, संसोई, सपेला-सपेरा, सरेरा, सिकलीगर-बरीया व सिरकीबंद जातियों के युवा छात्रों को 20 फीसद अलग आरक्षण का लाभ मिलेगा।

    इन जातियों के सिर्फ 3.53 फीसद लोग है ग्रेजुएट

    सरकार ने इस बिल का आधार सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईससी) सर्वेक्षण 2011 को बनाया है। इन वंचित अनुसूचित जातियों के कम ही बच्चे उच्चतर शिक्षा ले पाते हैं। आंकड़ों से पता चला है कि शिक्षा के मामले में वंचित अनुसूचित जातियों की केवल 3.53 प्रतिशत आबादी ही ग्रेजुएट है, 3.75 प्रतिशत वरिष्ठï माध्यमिक स्तर की है और 6.63 प्रतिशत मैट्रिक या माध्यमिक स्तर की है। इतना ही नहीं 46.75 प्रतिशत निरक्षक है। यानी इन जातियों के बहुत कम ही बच्चे बारहवीं के बाद उच्चतर शिक्षा ले पाते हैं, यही वजह है कि इन बच्चों को आगे रोजगार में भी ज्यादा अच्छे अवसर नहीं मिल पाते।

    सरकार ने वापस लिया श्रीमाता मनसा देवी पूजास्थल बिल, आठ पास

    सरकार ने सदन में अचानक हरियाणा श्रीमाता मनसा देवी पूजास्थल संशोधन विधेयक-2020 वापस ले लिया है। इस बिल को पुनर्विचार के बाद लाया जाएगा। इसके अलावा सदन में हरियाणा राज्य भौतिक चिकित्सा परिषद विधेयक, हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, भारतीय स्टाम्प (हरियाणा संशोधन) विधेयक, हरियाणा राज भाषा (संशोधन) विधेयक, पंजाब आबकारी (हरियाणा संशोधन) विधेयक, हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, हरियाणा अनुसूचित जाति (सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में आरक्षण) विधेयक और हरियाण विनियोग (संख्या 2) विधेयक शामिल हैं।

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