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प्लाट आवंटन मामले में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित 20 आरोपितों को मिली अंतरिम जमानत

पंचकूला औद्योगिक प्लाट आवंटन मामले में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित 20 आरोपितों को अंतरिम जमानत मिल गई है। मामले में आज ईडी कोर्ट द्वारा हुड्डा सहित अन्य आरोपितों को नोटिस भी जारी किए गए हैं।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Fri, 05 Mar 2021 02:01 PM (IST)Updated: Fri, 05 Mar 2021 02:06 PM (IST)
प्लाट आवंटन मामले में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित 20 आरोपितों को मिली अंतरिम जमानत
हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की फाइल फोटो।

जेएनएन, चंडीगढ़। पंचकूला औद्योगिक प्लाट आवंटन मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज ईडी कोर्ट में पेश हुए। मामले में ईडी कोर्ट ने हुड्डा सहित 20 आरोपितों को अंतरिम जमानत दे दी है। अंतरिम जमानत 5 लाख रुपये के बेल बांड पर मिली। अब मामले की अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी।

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ईडी कोर्ट ने हुड्डा सहित 22 आरोपितों को प्लाट आवंटन मामले में नोटिस भी जारी किया है। उन्हें मामले में अपना जवाब देने को कहा गया है। बता देंं, ईडी ने 22 आरोपितों के खिलाफ इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। आरोप है कि 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिचितों को 30.34 करोड़ रुपये में 14 औद्योगिक भूखंडों को फर्जी तरीके से आवंटित किया गया।

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ईडी ने राज्य सतर्कता ब्यूरो, हरियाणा के एफआइआर नं. 9 पर 19 दिसंबर 2015 के आधार पर जांच शुरू की। यही एफआइआर सीबीआइ को ट्रांसफर की गई थी और केस दर्ज किया गया था। ईडी के अनुसार एचएसवीपी ने प्लाट अलॉटमेंट के लिए 7 दिसंबर 2011 से 6 जनवरी 2012 तक आवेदन मांगे थे।

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आवेदन की तारीख समाप्त होने के बाद अधिकारियों ने 24 जनवरी 2012 को अचानक अलॉटमेंट का क्राइटेरिया बदल दिया। तब पूर्व सीएम हुड्डा अथॉरिटी के चेयरमैन थे। जिन्हें प्लाट अलॉट हुए, उनमें ज्यादातर पूर्व सीएम हुड्डा के करीबी थे। एचएसवीपी की ईएमपी 2011 के अनुसार आवेदक निर्धारित योग्यता भी पूरी नहीं कर रहे थे। 496 से 1280 स्क्वेयर फीट के इन प्लाट को कम रेट पर बेचने का आरोप है।

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ईडी के अनुसार हर प्लॉट पर 15 से 35 प्रतिशत का नुकसान सरकार को हुआ। ईडी कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) के पूर्व मुख्य प्रशासक डीपीएस नागल, पूर्व प्रशासक हुडा सुरजीत सिंह, हुडा के पूर्व मुख्य वित्त नियंत्रक एससी कंसल, पूर्व हुडा के उप अधीक्षक बीबी तनेजा और दो फर्मों-मैसर्स वाईपीटी एंटरटेनमेंट हाउस प्रा. लिमिटेड और मैसर्स चंडीगढ़ सॉफ्टेक प्रा. लि. को अभियुक्त के रूप में नामित किया गया है।

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अन्य आरोपियों में नरेंद्र सिंह सोलंकी, अनुपम सूद, कंवर प्रीत सिंह संधू, रेनू हुड्डा, मोना बेरी, अमन गुप्ता, नंदिता हुड्डा, अशोक वर्मा, डॉ. गणेश दत्त रतन, सिद्धार्थ भारद्वाज, डागर कत्याल, सिद्धार्थ भारद्वाज, लेफ्टिनेंट कर्नल ओपी दहिया (सेवानिवृत्त), पवन कंसल और मनजोत कौर शामिल को नोटिस जारी किया है।


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