पत्नी ने सुहागरात पर पति से कहा, किसी और से करना चाहती थी शादी, हाई कोर्ट ने कहा- यह क्रूरता से कम नहीं
हाई कोर्ट में पति ने बताया कि सुहागरात पर पत्नी ने कहा कि वह उससे शादी करना ही नहीं चाहती थी। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि क्रूरता से कम नहीं है।
जेेेेएनएन, चंडीगढ़। शादी के एक माह बाद ही पत्नी घर छोड़कर चली गई। इसके बाद पत्नी ने ससुराल वालोंं केे खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। मामला अदालत तक भी पहुंचा। रेवाड़ी की अदालत नेे पति-पत्नी का तलाक हो गया। पत्नी फैसले के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट पहुंची। हाई कोर्ट में पति ने बताया कि सुहागरात पर पत्नी ने कहा कि वह उससे शादी करना ही नहीं चाहती थी। वह किसी और से शादी करना चाहती थी। इस पर हाई कोर्ट ने तलाक के फैसले के खिलाफ दाखिल पत्नी की अपील को खारिज करते हुए कहा कि पति को सुहागरात पर यह कहना कि वह किसी और से शादी करना चाहती थी, क्रूरता से कम नहीं है।
हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में पत्नी ने रेवाड़ी की अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उसके पति को उससे तलाक दिया गया था। याची ने कहा कि पति द्वारा लगाए गए आरोप गलत हैंं। वहीं पति की ओर से कहा गया कि वर्ष 2007 में उसकी शादी हुई थी और शादी के एक महीने बाद ही पत्नी घर छोड़कर चली गई। शादी के अगले ही दिन उसकी पत्नी ने उससे व उसकी मां से बदसलूकी की। साथ ही बताया कि सुहागरात पर पत्नी ने कहा कि वह उससे शादी करना ही नहीं चाहती थी। वह किसी और से शादी करना चाहती थी।
पत्नी ने हाई कोर्ट में इन आरोपों को नकारा। इस बीच, पति ने कहा कि पत्नी ने घर छोड़ने के बाद उसे और उसके परिवार को परेशान करने के लिए पुलिस में शिकायत भी दे दी। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि क्रूरता का कोई ऐसा पैमाना नहीं है जिससे इसको आंका जा सके। हर मामले में परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जाता है। इस मामले में पत्नी द्वारा दर्ज की गई शिकायत से पति और उसके परिवार को बहुत कुछ झेलना पड़ा जो गलत है। वैसे भी पत्नी द्वारा पति को सुहागरात पर यह कहना कि तुमसे शादी नहींं करना चाहती थी किसी और से करना चाहती थी इससे बड़ी क्रूरता और क्या हो सकती है।
हरियाणा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
पंजाब की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें