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हरियाणा में आज से खुले मार्केट व सैलून, मिठाई की दुकानें, जानें किन शर्तों का करना होगा पालन

हरियाणा में लाॅकडाउन में बड़ी राहत दी गई है। आज से सभी मार्केट खुलेंगे। सैलून मिठाई की दुकानें मैरिज पैलेस व ब्‍यूटी पार्लर खुलेंगे। इसके लिए कुछ शर्तों का पालन करना होगा।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Sat, 23 May 2020 08:16 AM (IST)Updated: Sat, 23 May 2020 08:16 AM (IST)
हरियाणा में आज से खुले मार्केट व सैलून, मिठाई की दुकानें, जानें किन शर्तों का करना होगा पालन
हरियाणा में आज से खुले मार्केट व सैलून, मिठाई की दुकानें, जानें किन शर्तों का करना होगा पालन

चंडीगढ़, जेएनएन। हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण में और अधिक छूट दी है। आज से सभी मार्केट खुलेंगे। इसके साथ ही मिठाई की दुकानें, सैलून और ब्यूटी पार्लर खोलने को भी मंजूरी दी गई है।  सरकार ने इसके लिए कई शर्तें लगाई गई हैं ताकि कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड होने से रोका जा सके। सैलून और ब्यूटी पार्लर में किसी भी सूरत में भीड़ नहीं होनी चाहिए। रोजाना सैनिटाइजेशन के अलावा फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायतें भी सरकार ने जारी की हैं। मार्केट में 50 फीसदी ही दुकाने खुलेंगी।

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मिठाई दुकान में बैठकर खाने की इजाजत नहीं, पैकिंग करा सकेंगे

सरकार ने मॉस्क पहनना सभी के लिए अनिवार्य किया है। गृह मंत्री अनिल विज इसके लिए कानून बनाने का संकेत भी दे चुके हैं। हरियाणा के सभी 22 जिले केंद्रीय गृह मंत्रालय की नई गाइड लाइन के हिसाब से ऑरेंज जोन में शामिल हैं। ऑरेंज जोन में इन दुकानों को खोलने की अनुमति है।

शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जारी की गई गाइड लाइन में स्पष्ट किया गया है कि 31 मई तक इन दुकानों को खोलने की मंजूरी है। चौथा चरण भी तभी तक है। इसके बाद केंद्र सरकार के फैसले के हिसाब से राज्य सरकार कदम उठाएगी।

हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने नई शर्तों को साझा किया है। नई गाइड लाइन में बताया गया है कि राज्य में मिठाइयों की दुकान खोलने और बेचने की भी मंजूरी होगी। इसमें शर्त यह लगाई गई है कि इन दुकानों में मिठाई ग्राहकों को सर्व नहीं हो सकेंगी। वे केवल पैकिंग करके ले जा सकेंगे। मैरिज पैलेस, बैंक्वट हॉल में 50 से अधिक लोगों को जुटने की अनुमति नहीं होगी। शादी-ब्याह के लिए संबंधित डीसी से लिखित में मंजूरी लेनी होगी। दुकानों व मार्केट को शर्तों के साथ खोलने की मंजूरी सरकार पहले ही दे चुकी है।

शादियों में सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की गाइड लाइन को हाई कोर्ट में चुनौती

चौथे चरण के लॉक डाउन में शादियों में 50 लोगों के शामिल होने की केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 17 मई को जारी गाइड लाइन पर पुनर्विचार किए जाने की मांग को लेकर एडवोकेट एचसी अरोडा ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दी है और कहा है कि शादी में चाहे 50 लोगों को शामिल होने की इजाजत दी गई है लेकिन शादी-समारोह जैसे कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना बेहद मुश्किल होता है। यह कोरोना जैसे घातक वायरस को दस्तक देने जैसा है।

अरोड़ा ने अपनी जनहित याचिका में कहा है कि केंद्र सरकार कि यह गाइड लाइन अपने आप में ही कोरोना के खिलाफ की जा रही जंग को कमजोर कर सकती है क्योंकि शादियों में बैंड-बाजे वाले, केटरर, और सेवाएं देने वाले भी होते हैं उन्हेंं इन 50 लोगों में शामिल ही नहीं किया गया है।  ऐसे में शादी में शामिल होने वालों की गिनती 50 लोगों से ज्यादा हो जाएगी फिर शादी में मिलनी जैसी रस्मे भी होती हैं जहां सोशल डिस्टेंसिंग कैसे बनीं रह सकती है।

याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट चंडीगढ़ बापू धाम का हवाला देते हुए बताया है कि इस समय चंडीगढ़ में बापू धाम कॉलोनी कोरोना का हॉट स्पॉट बना हुआ है।  यहां भी ज्यादातर केस एक ही शादी समारोह में शामिल होने के कारण बढे हैं।  इस शादी में कुछ लोग ही शामिल हुए थे लेकिन इन्हीं से आगे बापू धाम में 129 कोरोना के केस सामने आ गए थे। लिहाजा अब याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को इस गाइड लाइन पर दोबारा पुनर्विचार किए जाने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दी है  ।जिस पर हाई कोर्ट अगले सप्ताह सुनवाई कर सकता है ।


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