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मेरी फसल मेरा ब्योरा के तहत 31 दिसंबर तक करवा सकते हैं पंजीकरण

फसलों के बीज खाद किसान लोन प्राकृतिक आपदा खराब फसल का मुआवजा तथा मंडी में फसल बेचने आदि के लिए हरियाणा सरकार द्वारा मेरी फसल मेरा ब्योरा योजना चलाई जा रही है जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 11 Dec 2019 04:52 PM (IST)Updated: Wed, 11 Dec 2019 04:52 PM (IST)
मेरी फसल मेरा ब्योरा के तहत 31 दिसंबर तक करवा सकते हैं पंजीकरण
मेरी फसल मेरा ब्योरा के तहत 31 दिसंबर तक करवा सकते हैं पंजीकरण

संवाद सहयोगी, पलवल: किसानों को मिलने वाले फसलों के बीज, खाद, किसान लोन, प्राकृतिक आपदा, खराब फसल का मुआवजा तथा मंडी में फसल बेचने आदि के लिए हरियाणा सरकार द्वारा मेरी फसल मेरा ब्योरा योजना चलाई जा रही है, जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डॉ. महावीर सिंह ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अपने आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, जमीन का खसरा नंबर, जमीन के मालिक का नाम बताना होगा।

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डॉ. महावीर सिंह के अनुसार किसान पंजीकरण उसी किसान के नाम से करवाएं, जिसके नाम से मंडी में फसल बेचने के इच्छुक हों। मेरी फसल मेरा ब्यौरा का उद्देश्य किसानों का पंजीकरण, फसल का पंजीकरण और खेतों का ब्योरा करवाना है। किसानों के लिए एक ही जगह पर सारी सरकारी सुविधाओं की उपलब्धता एवं समस्या निवारण के लिए एक अनूठा प्रयास है। कृषि संबंधित जानकारियां समय पर उपलब्ध कराना, खाद, बीज ऋण एवं कृषि उपकरणों की सब्सिडी समय पर उपलब्ध कराना, फसल की बिजाई-कटाई का समय और मंडी से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना, प्राकृतिक आपदा विपदा के दौरान सही समय पर सहायता दिलाना, पंजीकृत किसानों के लिए कृषक उपहार योजना के उपहारों का लाभ जैसे ट्रैक्टर-ट्रॉली, कृषि यंत्र जैसे हैप्पी सीडर, रोटावेटर, साइकल व अन्य उपहारों का लाभ दिलाना शामिल हैं।

डॉ. महावीर सिंह ने बताया कि पंजीकृत किसान मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर योजना के पात्र होंगे जैसे सांप के काटने, आसमानी बिजली से दुर्घटना, कुएं की जहरीली गैस से दुर्घटना, कृषि कार्य करते समय अंग भंग होना व मृत्यु होना। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि सभी किसान अपनी फसल की सही गिरदावरी पोर्टल के माध्यम से कराएं, ताकि भविष्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व सरकार द्वारा फसल पर दिए जाने वाले मुआवजे में किसी प्रकार की असुविधा न हो।


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