पाक्सो एक्ट में पाखंडी बाबा को 10 साल की कैद
पलवल : अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित कुमार शर्मा की अदालत नें यूपी के अलीगढ़ जिले के गौड़ा थाना क्षेत्र के गांव सुबकारा निवासी पाखंड़ी बाबा सतेंद्र उर्फ सत्यदास बाबा को पाक्सो एक्ट की धारा-छह के एक मामले में 10 साल की कैद व 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि न भरने पर आरोपित को दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
- किशोरी को किया था अगवा, 11 माह चले परिवाद के बाद सुनाई सजा
जागरण संवाददाता, पलवल : अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित कुमार शर्मा की अदालत ने यूपी के अलीगढ़ जिले के गौड़ा थाना क्षेत्र के गांव सुबकारा निवासी पाखंडी बाबा सतेंद्र उर्फ सत्यदास बाबा को पाक्सो एक्ट की धारा-छह के एक मामले में 10 साल की कैद व 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि न भरने पर आरोपित को दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
आरोपित को किशोरी को अगवा करने के आरोप में पांच साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा जान से मारने की धमकी देने के आरोप में छह माह की सजा सुनाई गई है। अदालत ने करीब 11 माह तक चले परिवाद के बाद 26 अक्टूबर को दोषी करार दिया था तथा सोमवार को सजा का एलान किया।
शहर थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति ने 22 दिसंबर 2017 को दी शिकायत में कहा था कि उनकी 16 वर्षीय पुत्री 20 दिसंबर से घर से लापता है। शिकायत में कहा गया था कि किशोरी 10वीं कक्षा की छात्रा है तथा घर से स्कूल के लिए गई थी। लेकिन न तो वह स्कूल ही पहुंची व न ही घर वापस आई। शिकायतकर्ता ने अलीगढ़ निवासी बाबा सत्यदास पर अगवा करने का शक जाहिर किया था।
शिकायतकर्ता ने कहा था कि सत्यदास बाबा उनके पड़ोस के ही एक डाक्टर के पास दवाई लेने आया था तथा रात को उनके ही घर में रुका था। सुबह सात-आठ बजे बाबा भी गायब हो गया तथा तभी से ही किशोरी का भी कुछ पता नहीं चला। शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया था। दबिश दी गई तो किशोरी को बरामद कर लिया गया व अपहर्ता बाबा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तभी से ही मामले में अदालत में सुनवाई चल रही थी। पुलिस द्वारा पेश किए गए सुबूतों व गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपित को सजा सुनाई थी।