कानूनी जागरूकता शिविरों में दिव्यांग बच्चों को दी जानकारी
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के संयोजन में दिव्यांग बच्चों के संरक्षण हेतु अभियान के अन्तर्गत विशेष कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन रतीपुर, जोधपुर, जलालपुर, रूंधी, दीघोट, बिचपुरी में किया गया..
जागरण संवाददाता, पलवल : जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के संयोजन में दिव्यांग बच्चों के संरक्षण हेतु अभियान के अन्तर्गत विशेष कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन रतीपुर, जोधपुर, जलालपुर, रूंधी, दीघोट, बिचपुरी में किया गया। शिविरों में पैनल अधिवक्ता जगत ¨सह रावत, हंसराज शांडिल्य, नारायण शर्मा व इंद्रजीत ने कानूनी अधिकारों की जानकारी दी। शिविरों के संयोजन में पैराविधिक स्वयंसेवकों अनिल व सुंदर लाल का विशेष सहयोग रहा।
शिविरों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व प्राधिकरण की सचिव डॉ. कविता कांबोज ने बताया कि अभियान दिव्यांग बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के उद्देश्य के लिए किया गया है। अभियान के तहत शारीरिक व मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों की पहचान व उनको असमर्थता प्रमाण-पत्र, शिक्षा व स्वरोजगार के लिए स्कूल में व विशेष संस्थानों में दाखिले, दिव्यांगों को निशक्त छात्रवृत्ति व निशक्त पेंशन सहित अन्य विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभांवित करवाया जाएगा। दिव्यांग बच्चों को बेहतर उपचार के साथ-साथ उन्हें कृत्रिम अंग व विशेष उपकरण भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।
अभियान में शौर्य फाउंडेशन एनजीओ व रामानुजन कॉलेज भी सहयोग कर रहा है। अभियान में दिव्यांग बच्चों की पहचान व दिव्यांगों संबंधी कानूनी प्रावधानों, उनके अधिकारों व उनके प्रति लोगों की नैतिक जिम्मेदारी के बारे में जागरूक किया जाएगा, ताकि दिव्यांग बच्चों के अधिकारों को संरक्षित किया जाए और दिव्यांग बच्चों के साथ घरेलू ¨हसा व यौन शोषण को रोकते हुए, उन्हें भी समान अवसर प्रदान हों।
शिविरों में पैनल अधिवक्ता जगत ¨सह रावत, हंसराज शांडिल्य, नारायण शर्मा ने बताया कि उपरोक्त गांवो में 43 शारीरिक व मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों की पहचान की गई। ग्रामीणों व बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के प्रावधानों, दिव्यांगों के साथ घरेलू हिंसा निषेध प्रावधान, नालसा योजना, दिव्यांगों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया। उन्होंने प्राधिकरण की सेवाओं सहित हेल्पलाइन नंबर 01275-298003 के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई।