हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई
अतिरिक्त सत्र न्यायधीश विमल कुमार की अदालत ने हत्या के एक मामले में गांव हरफली निवासी भूपलाल व सुरेश को आजीवन सश्रम कारावास व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले में नरेंद्र व गीता नाम के आरोपितों को बरी कर दिया है। भूपलाल व सुरेश को अदालत ने 13 जुलाई को दोषी करार दिया था। इस सभी के खिलाफ गांव के ही राजकुमार नामक व्यक्ति ने सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। यह प्राथमिकी 22 जुलाई 2011 को भारतीय दंड संहिता की धारा 14
संवाद सहयोगी, पलवल : अतिरिक्त सत्र न्यायधीश विमल कुमार की अदालत ने हत्या के एक मामले में गांव हरफली निवासी भूपलाल व सुरेश को आजीवन सश्रम कारावास व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले में नरेंद्र व गीता नाम के आरोपितों को बरी कर दिया है। भूपलाल व सुरेश को अदालत ने 13 जुलाई को दोषी करार दिया था। इस सभी के खिलाफ गांव के ही राजकुमार नामक व्यक्ति ने सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। यह प्राथमिकी 22 जुलाई 2011 को भारतीय दंड संहिता की धारा 148,149, 323, 302 व 324 के तहत दर्ज की गई थी।
पुलिस में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में राजकुमार कोहली ने कहा था कि गांव के यशपाल, पंकज व लोकेश उसकी चचेरी बहन से बदतमीजी करते थे। बहन ने यह बात अपने पिता लायकराम को बताई। लायकराम इसकी शिकायत लेकर पंकज के पिता भूपलाल के घर गया तथा इसकी शिकायत की। भूपलाल ने उससे गाली गलौच की तथा उन्होंने तथा उनके परिजनों ने उसपर हमला बोल दिया तथा घायल कर दिया। इसके अलावा लायकराम को बचाने गए उन्हें, नवीन तथा शशि को भी चोट मारी। इस झगड़े में घायल लायकराम व नवीन की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर इस मामले में भूपलाल, सुरेश, नरेंद्र व गीता को गिरफ्तार कर लिया।