Move to Jagran APP

Coronavirus: किसी भी वकील को कोर्ट में पेश न होने की हिदायत, नियम तोड़ने पर लगेगा दस हजार जुर्माना

Coronavirus हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अब कड़ा निर्णय करते हुए 31 मार्च तक वकीलों को किसी भी केस में हाई कोर्ट में न पेश होने की हिदायत जारी कर दी है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Tue, 24 Mar 2020 07:57 PM (IST)Updated: Tue, 24 Mar 2020 07:57 PM (IST)
Coronavirus: किसी भी वकील को कोर्ट में पेश न होने की हिदायत, नियम तोड़ने पर लगेगा दस हजार जुर्माना
Coronavirus: किसी भी वकील को कोर्ट में पेश न होने की हिदायत, नियम तोड़ने पर लगेगा दस हजार जुर्माना

जेएनएन, चंडीगढ़। Coronavirus: कोरोना के कहर के कारण हालांकि हाई कोर्ट ने इस सप्ताह लगने वाले सभी केसों की सुनवाई एक महीना स्थगित कर दी है। बावजूद इसके अभी भी हाईकोर्ट में लोगों का आना जारी है। इस पर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अब कड़ा निर्णय करते हुए 31 मार्च तक वकीलों को किसी भी केस में हाई कोर्ट में न पेश होने की हिदायत जारी कर दी है।

loksabha election banner

बार एसोसिएशन के सचिव रोहित सूद ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस निर्णय के बारे में सभी वकीलों को सूचित कर दिया है। हाई कोर्ट ने बार एसोसिएशन ने सोमवार को फिर आपात बैठक कर इसका निर्णय लिया और कहा है कि हाई कोर्ट ने चाहे इस सप्ताह के केसों की सुनवाइयां स्थगित कर दी हैंं और सिर्फ बेहद ही अर्जेन्ट केस पर सुनवाई किया जाना तय किया है। बावजूद इसके लोग हाई कोर्ट आ रहे हैं ऐसे में हाई कोर्ट के वकीलों, स्टाफ, सुरक्षा कर्मियों और जजों को इस घातक वायरस के संभावित खतरे से बचाए जाने के लिए यह निर्णय लिया जाना जरुरी है, ताकि कोई भी संक्रमण की चपेट में न आए। ऐसे में हाई कोर्ट में कामकाज पूरी तरह से ठप रखने जाने का बार एसोसिएशन ने प्रस्ताव पास कर दिया है और साथ ही यह भी कहा है कि बार एसोसिएशन के इस निर्णय के बावजूद कोई भी वकील अगर हाईकोर्ट आया तो उस पर दस हजार रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है।

हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की सभी अदालतों को बंद करने के दिए आदेश

सोमवार को पंजाब सरकार द्वारा पूरे राज्य में कर्फ्यू लगाए जाने के फैसले के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भी तत्काल प्रभाव से पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की सभी जिला और सब डिवीजन अदालतों को बंद किए जाने का फैसला करते हुए इसके निर्देश जारी किए हैं। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल संजीव बेरी ने 23 मार्च से 31 मार्च तक हाई कोर्ट में क्लोजर के निर्देश जारी किए हैं ।ऐसे में लिमिटेशन पीरियड में इस क्लोजर के समय शामिल नहीं किया जाएगा ।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिकाओं का दायरा घटाया

प्रशासनिक कमेटी की बैठक के दौरान याचिकाओं का दायरा घटा दिया है। अब हाईकोर्ट में केवल अति महत्वपूर्ण मामलों की ही सुनवाई होगी। हाई कोर्ट रजिस्टार जनरल के आदेश के अनुसार अब किसी अति महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई के लिए ओएसडी को फोन कर मेंशनिंग करनी होगी और ओएसडी इस पर संबंधित जज से अनुमति के बाद निर्णय लेंगे। इसके साथ ही सभी ब्रांच के कर्मचारियों को घर से कार्य करने की छूट दी गई है और संबंधित ब्रांच के इंचार्ज से संपर्क में रहने और शहर न छोड़ने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही हरियाणा पंजाब और चंडीगढ़ की सभी अदालतों में दो एडिशनल सेशन जज और एक सिविल जज को कार्य के लिए नियुक्त करने और केवल अति महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई करने के सभी सेशन जज को आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही स्टाफ को घर से कार्य करने और अदालती कार्य के लिए न्यूनतम स्टाफ को रखने के भी आदेश हैं। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार केवल नए दाखिल अति आवश्यक मामलों पर ही सुनवाई होगी तथा पूर्व में लंबित याचिकाओं पर तारीख डाल दी जाएगी।

हरियाणा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

पंजाब की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.