आवासीय विश्वविद्यालयों को अगले आदेश तक आनलाइन कक्षाएं चलाने की अनुमति : उपायुक्त
जिला उपायुक्त ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कोविड-19 महामारी के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए यह निर्देश दिए हैं।
जागरण संवाददाता, पलवल: जिला उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कृष्ण कुमार ने बताया कि कोरोना महामारी से बचाव के मद्देनजर जिले में महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि 14 नवंबर, 2021 प्रात: पांच बजे तक बढ़ाई गई है। इसके तहत पूर्व निर्धारित नियमों की सभी व्यवस्थाएं प्रभावी रूप से लागू रहेंगी और जिले में सभी दुकानें तथा माल जरूरी हिदायतों जैसे शारीरिक दूरी की अनुपालना, नियमित रूप से सैनेटाइजेशन तथा कोविड अनुरूप व्यवहार अपनाकर खुल सकेंगे।
जिला उपायुक्त द्वारा जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि नो मास्क-नो सर्विस के सिद्धांत को सख्ती से लागू किया जाएगा। उन्हीं लोगों को पब्लिक व प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में अनुमति दी जाएगी जो मास्क लगाएंगे। इसी प्रकार से सरकारी व निजी प्रतिष्ठानों से केवल वे ही लोग सेवाएं अथवा सामान प्राप्त कर सकेंगे, जिनके मुंह पर मास्क लगा होगा। परीक्षण, ट्रैकिग, उपचार, टीकाकरण व कोविड-19 व्यवहार की रणनीति पर निरंतर विशेष फोकस रहेगा।
जिला उपायुक्त ने बताया कि राज्य के आवासीय विश्वविद्यालयों को अगले आदेशों तक आनलाइन कक्षाएं चलाने की अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि अगले माह मिलाद-उन-नबी या ईद-ए-मिलाद, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, छठ पूजा, गुरू नानक जयंती, क्रिसमस एवं न्यू ईयर की पूर्व संध्या जैसे अवसरों पर 31 दिसंबर 2021 तक एक के बाद एक विभिन्न उत्सव मनाए जाएंगे।
यह एक महत्वपूर्ण अवधि है क्योंकि त्योहारों के दौरान कोविड के उचित व्यवहार तथा हिदायतों का पालन करना आवश्यक है इसलिए त्योहारों को सुरक्षित और कोविड उपयुक्त तरीके से विशेष रूप से धार्मिक स्थानों पर उत्सव की अनुमति देने के लिए दिशा-निर्देशों का पालन करना अत्यंत जरूरी है।
जिला उपायुक्त ने बताया कि सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार रेस्तरां में भी बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ खोले जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि जिला में धार्मिक स्थल भी खुल सकेंगे लेकिन उनमें एक समय में 50 लोगों से ज्यादा की भीड ना हो तथा कोविड संबंधी सभी नियमों की अनुपालना की जाए।
जिला उपायुक्त ने बताया कि कारपोरेट आफिस को भी शत प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि खुले स्थान पर 500 व्यक्तियों की भीड़ कोविड-19 की हिदायतों की अनुपालना करते हुए इकट्ठी की जा सकती है। जिला में जिम व स्पा कुल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे परन्तु उनमें नियमित तौर पर सैनिटाइजेशन कार्य तथा कोविड-19 की गाइडलाइन्स की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
खेल परिसर व स्टेडियम केवल खिलाड़ियों के लिए खेल गतिविधियों के उद्देश्य से खोले जा सकेंगे, लेकिन स्पोर्टस प्राधिकरण द्वारा सभी गाइडलाइन की पालना करवाना जरूरी होगा। इसके अलावा स्वीमिग पुल नियमित रूप से स्वीमर्स, प्रेक्टिशनर्स तथा योग्य आंगतुकों के लिए खोले जा सकेंगे। माल्स व अकेले में बने सिनेमा हाल्स को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की अनुमति रहेगी।
आदेशों के अनुसार कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी, प्रशिक्षण संस्थान (राजकीय एवं निजी), आइटीआइ, महाविद्यालय व विश्वविद्यालय, बहुतकनीकी संस्थान तथा प्रयोगशालाओं में प्रैक्टिकल कक्षाएं और उपचारात्मक कक्षाएं/शंकाए कक्षाओं एवं आफलाइन कक्षाओं व परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों के लिए खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। जिला उपायुक्त ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कोविड-19 महामारी के संक्रमण के फैलाव को रोकने तथा शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से यह आदेश पारित किए हैं।
जिला उपायुक्त ने बताया कि जिला नगर आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त उपायुक्त, एसडीएम, ड्यूटी मजिस्ट्रेट अथवा इंसीडेंट कमांडर, तहसीलदार या नायब तहसीलदार, बीडीपीओ, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक, सिविल सर्जन, उपनिदेशक जिला उद्योग केंद्र, कृषि उपनिदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद व नगर पालिका सचिव, मार्केट कमेटी सचिव और संबंधित थाना अध्यक्ष अपने एरिया में इन आदेशों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करेंगे।