पीड़ित मुआवजा योजना की जानकारी दी
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के तत्वावधान में हरियाणा पीड़ित मुआवजा योजना विषय पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बाल व राजकीय कन्या उच्च विद्यालय अहरवां में विशेष कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया।
संवाद सहयोगी, पलवल: जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के तत्वावधान में हरियाणा पीड़ित मुआवजा योजना विषय पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बाल व राजकीय कन्या उच्च विद्यालय अहरवां में विशेष कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया।
शिविरों में पैनल अधिवक्ता जगत ¨सह रावत ने कहा कि जन हानि के मामले में, जहां आरोपित नामालूम हों या पहचान नहीं हुई हो, अंग भंग होने पर जिसको 80 प्रतिशत शारीरिक क्षति कारित होने पर, एसिड हमले से शारीरिक व मानसिक क्षति के लिए व एसिड हमले में जन हानि के लिए, अवैध व्यापार, अपहरण, छेड़छाड़, दुष्कर्म के मामले में, उक्त मामलों में पीड़ित या पीड़ित के आश्रितों के द्वारा शारीरिक व मानसिक क्षति, चिकित्सीय खर्च, उपचार, पुनर्वास व अंत्येष्टि खर्चो के लिए हरियाणा पीड़ित मुआवजा योजना में प्रावधान रखे गए हैं।
इसके लिए अंतरिम व अंतिम राहत राशि/मुआवजा लेने के लिए लिखित प्रार्थना-पत्र प्राधिकरण की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव के समक्ष घटना के छह माह के अंदर पेश कर सकते हैं। पैरा विधिक सेवक व इंद्रजीत ने प्राधिकरण की सेवाओं के बारे में जानकारी दी। अहरवां स्कूल में प्रधानाचार्य मोहन ¨सह, बलबीर ¨सह, कमल ¨सह, कन्या उच्च विद्यालय में मुख्याध्यापक रामरतन व सतेंद्र पाल श्योराण, जोगेंद्र, गीता, मोनिका मुख्य रूप से मौजूद थे।