फसल अवशेष जलाने पर तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज
फसलों के अवशेष जलाने के आरोप में बहीन के गांव कोंडल निवासी लेखराज और होडल थाना में करमन निवासी त्रिलोक सिंह व रूपचंद पर गाज गिरी है।
By JagranEdited By: Published: Tue, 15 Oct 2019 07:23 PM (IST)Updated: Fri, 18 Oct 2019 06:30 AM (IST)
संवाद सहयोगी, हथीन (पलवल) : फसलों के अवशेष जलाने के आरोप में बहीन के गांव कोंडल निवासी लेखराज और होडल थाना में करमन निवासी त्रिलोक सिंह व रूपचंद पर गाज गिरी है। हथीन के कृषि अधिकारी मुकेश ने बताया कि लेखराज ने अपने खेत में धान के अवशेष जलाए हैं।
जिला उपायुक्त पलवल ने दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1976 की धारा 144 के तहत फसलों के अवशेष जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं होडल के कृषि अधिकारी रामदेव सिंह ने करमन निवासी त्रिलोक सिंह एवं रूपचंद के खिलाफ होडल थाना में मुकदमा दर्ज कराया है। दोनों थाना प्रभारियों के अनुसार शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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