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दुष्कर्मी पिता को आजीवन कारावास की सजा

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित कुमार शर्मा की अदालत ने 13 माह पुराने दुष्कर्म के एक मामले में पीड़िता के पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपित को 10 हजार रुपये का आर्थिक दंड भरने की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 26 Oct 2018 05:40 PM (IST)Updated: Fri, 26 Oct 2018 05:40 PM (IST)
दुष्कर्मी पिता को आजीवन कारावास की सजा
दुष्कर्मी पिता को आजीवन कारावास की सजा

- एक साल चले परिवाद के बाद अदालत ने सुनाई सजा, आर्थिक दंड भी लगाया

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- पीड़ित किशोरी को छह लाख की अंतरिम राहत जिला विधिक प्राधिकरण देगा

जागरण संवाददाता, पलवल :  अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित कुमार शर्मा की अदालत ने 13 माह पुराने दुष्कर्म के एक मामले में पीड़ित किशोरी के पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपित को 10 हजार रुपये का आर्थिक दंड भरने की सजा सुनाई है।

हसनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक किशोरी ने 26 सितंबर 2017 को पलवल महिला थाने में दी गई शिकायत में अपने पिता पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। पुलिस को दी शिकायत में उसने कहा था कि उसका पिता जनवरी 2017 से उसे खेत पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है।

पीड़िता ने बताया था कि 25 सितंबर को उसके पिता ने उसकी मां को मारपीट कर घर से निकाल दिया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपित जान से मारने की धमकी देकर उसको चुप करा देता था। लेकिन जब पिता के जुल्मों-सितम बहुत ज्यादा बढ़ने लगे तो उसने अपनी मां और मौसी को पिता द्वारा किए जा रहे कृत्य के बारे में बताया।

कशोरी के बयान पर महिला थाना पुलिस ने 28 सितंबर को मामला दर्ज कर आरोपित पिता को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से ही मामला अदालत में विचाराधीन था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित कुमार शर्मा ने आरोपित पिता को 22 अक्टूबर को दुष्कर्म जान से मारने की धमकी देने व पाक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया था।

न्यायाधीश ने शुक्रवार को दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट में आरोपित को उम्र कैद की सजा तथा जान से मारने की धमकी देने के आरोप में 10 हजार रुपये जुर्माना व जुर्माना न भरने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा सुनाई। न्यायाधीश ने पीड़िता को छह लाख रुपये की अंतरिम राहत राशि दिए जाने का भी एलान किया। पीड़िता को राहत की राशि जिला विधिक प्राधिकरण द्वारा दी जाएगी। पीड़िता ने अपनी मां और मौसी के साथ आकर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित पिता को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूतों व गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपित को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

- कमला देवी, महिला थाना प्रभारी


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