चार अक्टूबर तक बढ़ाया गया लाकडाउन
लाकडाउन उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के नाम से लाकडाउन को चार अक्टूबर सुबह पांच बजे तक बढ़ा दिया है। यह आदेश हरियाणा
जासं, नूंह : उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के नाम से लाकडाउन को चार अक्टूबर सुबह पांच बजे तक बढ़ा दिया है। यह आदेश हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार आदेश जारी किए गए हैं। कैप्टन शक्ति सिह द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार बार्स, मॉल सहित रेस्त्रां को 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है। लेकिन इसके लिए आवश्यक शारीरिक दूरी के सिद्धांत, नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 व्यवहार का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
इन चीजों को खोलने की मिली अनुमति :
- जिम और स्पा को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी मिली।
- गोल्फ कोर्स के क्लब, रेस्टोरेटस और बार्स को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति मिली।
- सभी दुकानों और मॉल्स को कोविड-19 की शर्तो के साथ खोलने की मिली अनुमति।
- स्विमिग पुल खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन इसके लिए प्रतिभागियों व स्टाफ का टीकाकरण होना जरूरी है।
- गेस्ट हाउस व धर्मशाला को क्षमता के अनुसार 50 प्रतिशत तक के स्थान में लोगों को एकत्र होने की अनुमति रहेगी। लेकिन यह संख्या 100 लोगों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जबकि खुले स्थानों में 200 लोग होने की अनुमति रहेगी।