अनुदान पाने को पोर्टल पर बिल करें अपलोड
जिन किसानों ने विभागीय पोर्टल पर कृषि यंत्रों हेतु 29 फरवरी 2020 तक आवेदन किया है उनके लिए केवल ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्रों के आवेदनों पर अनुदान स्वीकार कर लिया गया है। फोटो 27 एमडब्ल्यूटी 05 जेपीजी। चित्र परिचय जागरण संवाददाता नूंह जिन किसानों ने विभागीय पोर्टल पर कृषि यंत्रों हेतु 29 फरवरी 2020 तक आवेदन किया है। उनके लिए केवल ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्रों के आवेदनों पर अनुदान स्वीकार कर लिया गया है। अनुदान लेने के लिए जिला के किसान 15 जून तक पोर्टल पर बिल अपलोड करें।
जागरण संवाददाता, नूंह: जिन किसानों ने विभागीय पोर्टल पर कृषि यंत्रों हेतु 29 फरवरी 2020 तक आवेदन किया है, उनके लिए केवल ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्रों के आवेदनों पर अनुदान स्वीकार कर लिया गया है। अनुदान लेने के लिए जिला के किसान 15 जून तक पोर्टल पर बिल अपलोड करें।
उपायुक्त पंकज ने बताया कि फरवरी माह के दौरान लेजर लैंड लेवलर को छोड़कर अन्य कृषि यंत्रों के लिए किए गए आवेदनों पर सरकार की ओर से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। कोविड -19 महामारी के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि जिन किसानों ने पिछले 4 सालों के दौरान संबधित कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ नहीं लिया है तथा जिनके पास नूंह जिला में पंजीकृत ट्रैक्टर है वे बिना परमिट लिए अधिकृत विक्रेता से कृषि यंत्र खरीद कर उसका बिल ई-वे डब्ल्यूएवाई बिल, कृषि यंत्र की फोटो व स्वघोषणापत्र विभागीय पोर्टल एग्री हरियाणा सीआएम डॉट कॉम पर अपलोड करवा दें।
उपायुक्त ने बताया कि आरक्षित श्रेणी में अतिरिक्त लाभ हेतु संबधित कागजात जिसमें अनुसूचित जाति, लघु तथा सीमांत किसान, आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड, ऑनलाइन आवेदन की रसीद, स्वघोषणा पत्र, बैंक विवरण तथा ट्रैक्टर के पंजीकरण की कॉपी व पटवारी रिपोर्ट इत्यादि कृषि यंत्र के भौतिक सत्यापन के समय जमा करवाएं। किसी प्रकार की कोई कमी अथवा गलत जानकारी पाए जाने पर संबधित किसान अनुदान के पात्र नहीं होंगे। अधिक जानकारी के लिए जिले के सहायक कृषि अभियंता विजय के कार्यालय दूरभाष 9416193491, 8059950128 पर किसी भी कार्य दिवस में सुबह 9 से सायं 5 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है।