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जिले में पुलिस अलर्ट, धारा 144 लागू

जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने आगामी दो माह के लिए धारा 144 लागू की है वहीं जिले में पुलिस अलर्ट है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 25 Feb 2020 08:06 PM (IST)Updated: Wed, 26 Feb 2020 06:19 AM (IST)
जिले में पुलिस अलर्ट, धारा 144 लागू
जिले में पुलिस अलर्ट, धारा 144 लागू

जागरण संवाददाता, नूंह: जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने आगामी दो माह के लिए धारा 144 लागू की है वहीं जिले में पुलिस अलर्ट है।

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जिलाधीश पंकज ने जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 1973 के तहत जिले में अग्र लिखित क्षेत्रों में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश ने आदेशों में कहा है कि शीतकालीन सत्र में (राज्यसभा व लोकसभा द्वारा) पारित किए गए नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के मद्देनजर जिले में कोई भी शरारती तत्व मानव जाति, संपत्ति व लोगों की शांति को भंग न करने पाए और जिले में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आगामी दो माह तक उक्त आदेश अग्र लिखित क्षेत्रों में लागू रहेंगे। जिसमें नगरपालिका क्षेत्र शहर नूंह, तावडू़, फिरोजपुर-झिरका व पुन्हाना तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र पिनगवां व सोहना-अलवर हाईवे के दोनों ओर तीन किलोमीटर के क्षेत्र में लागू रहेंगे।

उन्होंने आदेशों में कहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने साथ घातक हथियार जैसे आग्नेय अस्त्र, तलवार, भाला, चाकू,साइकिल चैन, बरछा, लाठी, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासा व अन्य हथियार नहीं चल सकता। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्ति उक्त प्रतिबंधित हथियारों के साथ ( या बिना हथियार)इकट्ठा नहीं हो सकते और सड़क, रास्ते, रेलवे ट्रैक, वाटर चैनल, पावर हाउस पर विरोध प्रदर्शन करना या रोकना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा।

जिलाधीश पंकज द्वारा जारी आदेशानुसार पांच या इससे अधिक व्यक्ति जिलाधीश या अतिरिक्त उपायुक्त की पूर्व अनुमति के बिना एकत्रित होकर जुलूस, रैली का आयोजन नहीं कर सकते। इस कार्य के लिए वैध तरीके से प्रस्तावित कार्यक्रम की तारीख से कम से कम पांच कार्य दिवस पूर्व अनुमति के लिए आवेदन करना होगा। इस आवेदन पत्र में स्थान, रूट व एकत्रित होने वाले लोगों की अनुमानित संख्या का विवरण स्पष्ट रूप से लिखा हो। सभा में यदि किसी प्रकार की हिसा, सड़क रोकने, सार्वजनिक स्थल की नाकाबंदी इत्यादि के लिए आयोजन कर्ता को जिम्मेवार समझा जाएगा। उक्त आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस व अन्य कर्मचारियों पर तथा सरकारी कार्यक्रम के आयोजन पर लागू नहीं होंगे आदेशों की अवहेलना करने वालों पर आइपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई कि जाएंगी व दंड के भागीदार होंगे।


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