दीपावली व गुरुपर्व पर पटाखे बेचने को 26 तक करेंआवेदन
पटाखों व आतिशबाजी के कारण होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए माननीय न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना में नूंह जिला प्रशासन ने भी तैयार शुरू कर दी है। इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा ड्रा के माध्यम से पटाखों की बिक्री के अस्थाई लाइसेंस जारी किए जाएंगे। पटाखों की बिक्री के लिए अस्थाई लाइसेंस लेने के इच्छुक व्यक्ति 26 अक्टूबर तक सुबह 9 से 5 बजे तक उपायुक्त कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ पटाखों की बिक्री के लिए अस्थाई लाइसेंस धारकों को नगरपालिका एक जगह सुनिश्चित कराएगी। जो सुरक्षित होने के साथ शहर से दूर होगी।
जागरण संवाददाता, नूंह : पटाखों और आतिशबाजी के कारण होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए माननीय न्यायालय की ओर से जारी निर्देशों की अनुपालना में जिला प्रशासन ने भी तैयार शुरू कर दी है। इस संबंध में जिला प्रशासन की ओर से ड्रा के माध्यम से पटाखों की बिक्री के अस्थाई लाइसेंस जारी किए जाएंगे। पटाखों की बिक्री के लिए अस्थाई लाइसेंस लेने के इच्छुक व्यक्ति 26 अक्टूबर तक सुबह 9 से 5 बजे तक उपायुक्त कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ पटाखों की बिक्री के लिए अस्थाई लाइसेंस धारकों को नगर पालिका एक जगह सुनिश्चित कराएगी। जो सुरक्षित होने के साथ शहर से दूर होगी। उक्त स्थान पर लाइसेंस धारक व्यक्ति पटाखों की बिक्री के लिए दुकानें लगाएंगे। जिला प्रशासन माननीय न्यायालय के आदेशों को ध्यान में रखते हुए लाइसेंस प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरतेगा। 26 अक्टूबर तक प्राप्त होने वाले आवेदनों की छंटनी के लिए 29 अक्टूबर को एक ड्रा निकाला जाएगा। ड्रा निकलने के बाद चयनित आवेदनकर्ताओं को अस्थाई लाइसेंस जारी किए जाएंगे। उपायुक्त पंकज कुमार ने बताया कि वर्ष 2016 में पटाखा बिक्री के लाइसेंसों को आधार मानकर उनकी तुलना में गत वर्ष की तर्ज पर केवल 20 प्रतिशत विक्रेताओं को ही अस्थाई लाइसेंस दिए जाएंगे। उन्होंने जिले के चारों एसडीएम को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने उपमंडल से पटाखा बिक्री से संबंधित उपयुक्त स्थानों की सूची जल्द ही उनके कार्यालय में उपलब्ध करवाएं। उन्होंने बताया कि आवेदन करने वाले व्यक्ति को फार्म के साथ अपने दो पहचान पत्र के दस्तावेज, एक फोटोग्राफ, शपथ पत्र जमा करवाना होगा। उन्होंने बताया कि यह फार्म उपायुक्त कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं।
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दीपावली और गुरुपर्व पर पटाखे बेचने के लिए इच्छुक व्यक्तियों को अस्थाई लाइसेंस जारी किए जाएंगे। जिनके लिए लोग 26 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। अस्थाई लाइसेंस देने के लिए आवेदनकर्ताओं का ड्रा निकाला जाएगा। ड्रा के आधार पर चयनित आवेदनकर्ताओं को अस्थाई लाइसेंस जारी किए जाएंगे। इस प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ कराई जाएगी।
पंकज कुमार, उपायुक्त।