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    नूंह में धारा-144 लागू, इंटरनेट बंद; VHP के दोबारा ब्रजमंडल यात्रा निकालने के एलान के बाद उठाया गया कदम

    By Satyendra SinghEdited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sat, 26 Aug 2023 04:09 PM (IST)

    वीएचपी के दोबाराशोभा यात्रा निकालने के आह्वान के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने शनिवार को Haryana Nuh Violence सांप्रदायिक रूप से प्रभावित नूंह में दो दिनों के लिए मोबाइल इंटरनेट और बल्क एसएमएस सेवाओं को निलंबित करने का आदेश दिया। इंटरनेट और बल्क एसएमएस सेवाएं 26 अगस्त को दोपहर 12 बजे से 28 अगस्त तक रात 1159 बजे तक निलंबित रहेंगी।

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    Haryana Nuh Violence: हरियाणा के नूंह में धारा-144 लागू, इंटरनेट बंद

     नूंह, जागरण संवाददाता। जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिला में आपातकाल के उपाय के लिए कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से घातक व आग्रेय शस्त्र लेकर चलने व सार्वजनिक स्थानों पर पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश जिले में 26 अगस्त से 28 अगस्त 2023 तक प्रभावी रहेगा।

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    इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध

    जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति इस अवधि में अपने साथ हथियार के रूप में जैसे लाइसेंसी हथियार व आग्नेय शस्त्र, तलवारें, लाठियां, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासियां, चाकू और अन्य हथियार (सिखों के धार्मिक प्रतीक म्यानदार किरपान को छोड़कर) लेकर चलने व सार्वजनिक स्थानों पर पांच से इससे अधिक व्यक्तियों के जमा होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस और अन्य जन सेवकों पर लागू नहीं होंगे।

    जिलाधीश ने बताया है कि सर्वजातीय हिंदू महापंचायत द्वारा 28 अगस्त 2023 को ब्रजमंडण शोभा यात्रा के आह्वान के तहत जिला में किसी भी प्रकार के तनाव, बाधा या व्यक्तियों को चोट लगने, मानव जीवन व संपत्ति को खतरा होने व सार्वजनिक शांति एवं सौहार्द में बाधा उत्पन्न होने की संभावना के मद्देनजर यह आदेश पारित किए गए हैं।

    जिला में इन आदेशों को पुलिस अधीक्षक, नूंह द्वारा प्रभावी ढंग से लागू करवाया जाएगा। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

    नूंह में 28 अगस्त तक ठीकरी पहरा लगाने के आदेश

    जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा ने पंजाब विलेज एंड स्माल टाऊन पैट्रोल एक्ट, 1918 की धारा 3(1) के तहत नूंह जिला के सभी गांवों व शहरों में 26 अगस्त से 28 अगस्त 2023 तक ठीकरी पहरा लगाने के आदेश पारित किए हैं।

    इन आदेशों की अनुपालना करवाने के लिए जिला परिषद नूंह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओवरऑल इंचार्ज होंगे तथा जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार व उप-तहसीलदार, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत व स्थानीय निकाय उनका सहयोग करेंगे।

    ठीकरी पहरा के लिए सभी गांवों व शहरों में स्थानीय निवासियों में से सक्षम लोगों की ड्यूटी लगाई जाए। सभी थाना प्रबंधक भी इस मामले में संबंधित नगरपरिषद, नगरपालिकाओं व ग्राम पंचायतो से संपर्क बनाये रखेंगे।

    उपायुक्त ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि सर्वजातीय हिंदू महापंचायत के 28 अगस्त 2023 के पुन: ब्रजमंडल शोभायात्रा के आह्वान के मद्देनजर ठीकरी पहरा लगाने के ओदश पारित किए हैं।

    उन्होंने बताया कि जिला नूंह में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से 28 अगस्त 2023 तक धारा 144 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों के आसपास पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इन आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध दा पंजाब विलेज एंड स्माल टाऊन एंड पैट्रोल एक्ट 1918 की धारा 9 व 11 के अंतर्गत जरूरी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।