Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Internet Ban in Nuh: नूंह जिले में SMS और इंटरनेट पर लगी रोक, जानिए कब तक रहेगा प्रतिबंध

    By Jagran NewsEdited By: Geetarjun
    Updated: Sun, 17 Sep 2023 06:48 PM (IST)

    Internet Ban News हरियाणा के नूंह जिले में हरियाणा सरकार ने इंटरनेट और एसएमएस पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 17 सितंबर की शाम 6 बजे से 19 सितंबर की रात 12 बजे तक लागू रहेगा। यह आदेश सुरक्षा-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियातन तौर पर लिया गया है। इस संबंध में सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

    Hero Image
    नूंह जिले में SMS और इंटरनेट पर लगी रोक, जानिए कब तक रहेगा प्रतिबंध

    नूंह, जागरण संवाददाता। Internet Ban in Nuh: हरियाणा के नूंह जिले में हरियाणा सरकार ने इंटरनेट और एसएमएस पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 17 सितंबर की शाम 6 बजे से 19 सितंबर की रात 12 बजे तक लागू रहेगा। यह आदेश सुरक्षा-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियातन तौर पर लिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस संबंध में उचित कार्यवाही के लिए हरियाणा की सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

    नूंह जिला पुलिस को इनपुट मिला है कि फिरोजपुर झिरका के कांग्रेस विधायक मामन खान की गिरफ्तारी के बाद से समर्थक गुस्से में हैं और कुछ संदिग्ध भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है।

    क्या है आदेश?

    अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग हरियाणा टीवीएसएन प्रसाद की ओर से नूंह जिले में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 के साथ दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, 2017 के नियम (2) के तहत मोबाइल इंटरनेट सेवाएं 2जी, 3जी, 4जी, 5जी, सीडीएमए और जीपीआरएस व बल्क एसएमएस (बैंकिंग व मोबाइल रिचार्ज को छोडकर) और मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं को 19 सितंबर रात्रि 12 बजे निलंबित करने के आदेश पारित किए गए हैं।

    अराजक तत्व फैला सकते हैं हिंसा

    उन्होंने बताया कि इंटरनेट सेवा के दुरुपयोग से अराजक तत्व भडकाऊ सामग्री, झूठी अफवाह फैलाकर शांति-व्यवस्था में दखल डाल सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल फोन, एसएमएस, वॉट्सऐप, फेसबुक, एक्स (ट्विटर) सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गलत सूचना और अफवाह फैलाकर भीड़ इकट्ठा करके हिंसा करा सकते हैं। इन्हें रोकने के लिए इंटरनेट पर रोक लगाई गई है।

    ये भी पढ़ें- Nuh Violence: कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी के बाद राजनीति तेज, अकेले पड़े मामन खान; मोनू को मिला विहिप का साथ

    उन्होंने बताया किसार्वजनिक सुविधा और लोगों की बुनियादी घरेलू जरूरतों के अनुसार, व्यक्तिगत एसएमएस, मोबाइल रिचार्ज, बैंकिंग एसएमएस, वॉइस कॉल, कॉर्पोरेट और घरेलू ब्रॉडबैंड और लीज लाइनों द्वारा प्रदान की जाने वाली इंटरनेट सेवाओं को इसमें छूट दी गई है।

    ये भी पढ़ें- Nuh Violence: पाकिस्तान के यूट्यूबर्स से क्या है संबंध? SIT की पूछताछ में सवालों से बचते दिखे मामन खान

    नूंह हिंसा मामले में हुई मामन खान की गिरफ्तारी

    आपको बता दें कि नूंह हिंसा में नाम जुड़ने के बाद पुलिस टीम ने फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान को गुरुवार देर रात को राजस्था के जयपुर-अजमेर के बीच से गिरफ्तार किया था। इसके बाद आरोपित को  शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच नूंह की जिला अदालत में पेश कर दो दिन की रिमांड पर लिया गया था, जो रविवार को पूरी हो गई।

    इसके बाद अदालत ने रविवार को मामन खान को तीन मामलों में ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया, जबकि एक अन्य मामले में एसआईटी को दो दिन की रिमांड दी है।