31 तक कराएं बच्चों के नाम जन्म-मृत्यु कार्यालय में दर्ज
सिविल सर्जन नूंह ने 31 दिसंबर से तक 2002 में पैदा हुए बच्चों के नाम जिला अस्पताल मांडीखेड़ा के कार्यालय में दर्ज कराएं।
संवाद सहयोगी, नगीना : सिविल सर्जन नूंह ने सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को पत्र भेजकर 31 दिसंबर तक 2002 में पैदा हुए बच्चों के नाम जिला अस्पताल मांडीखेड़ा के जन्म-मृत्यु कार्यालय में दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार 31 दिसंबर 2019 के बाद बच्चों के नाम दर्ज नहीं किए जाएंगे। नाम दर्ज कराने के लिए संबंधित बच्चे का आधार कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट या चौकीदार रजिस्टर की कॉपी, पिता का हलफनामा व आधार कार्ड की कॉपी जमा कराना अनिवार्य है। जिला अस्पताल की जन्म-मृत्यु शाखा के सांख्यिकी समन्वयक अनवर अली व जिला रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु एवं उप सिविल सर्जन डॉ. मोहम्मद फारूख खान ने बताया कि साल 2002 में जितने भी बच्चे पैदा हुए थे उस दौरान रजिस्टर में बच्चे का कॉलम नहीं था जिसकी वजह से बच्चों के नाम दर्ज नहीं हुए थे। जिन लोगों ने अभी तक अपने बच्चों के नाम दर्ज नहीं कराए हैं वे 2002 में पैदा हुए बच्चों के नाम जरूर लिखवा लें। महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा की तरफ से सख्त आदेश हैं जिन बच्चों का जन्म 2002 में हुआ था उनके अभिभावक 31 दिसंबर तक बच्चों के नाम जन्म-मृत्यु कार्यालय में दर्ज करा लें। अधिकतर लोगों ने अपने बच्चों के नाम दर्ज करा लिए हैं। जिन्होंने अपने बच्चों के नाम दर्ज नहीं कराए हैं, वे 31 दिसंबर से पहले नाम अवश्य दर्ज करा लें। बाद में उन बच्चों के नाम दर्ज नहीं होंगे।
- डॉ. राजीव बातिश, सिविल सर्जन, नूंह