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मोबाइल स्नैचिग करने वाले नाबालिग को पांच वर्ष की सजा

जागरण संवाददाता नूंह मोबाइल स्नैचिग के एक नाबालिग आरोपित को नूंह कोर्ट ने पांच वर्ष की सजा सुनाई है। सजा सुनाने के बाद आरोपित को कोर्ट बालगृह पानीपत भेज दिया गया है। इसके अलावा आरोपित पर 25000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना ना भरने पर आरोपित की सजा को बढ़ाया जाएगा।

By JagranEdited By: Published: Thu, 06 Jun 2019 07:08 PM (IST)Updated: Fri, 07 Jun 2019 06:50 AM (IST)
मोबाइल स्नैचिग करने वाले नाबालिग को पांच वर्ष की सजा
मोबाइल स्नैचिग करने वाले नाबालिग को पांच वर्ष की सजा

जागरण संवाददाता, नूंह : मोबाइल स्नैचिग के एक नाबालिग आरोपित को नूंह कोर्ट ने पांच वर्ष की सजा सुनाई है। सजा सुनाने के बाद आरोपित को कोर्ट बालगृह पानीपत भेज दिया गया है। इसके अलावा आरोपित पर 25000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना ना भरने पर आरोपित की सजा को बढ़ाया जाएगा।

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यह मामला बीते वर्ष 25 मई का है। शहर के एसबीआइ बैंक कर्मचारी कृष्ण ने पुलिस को शिकायत दी कि वह बैंक की छुट्टी होने के बाद अपने घर गुरुग्राम जाने के लिए स्टैंड पर बस का इंतजार कर रहा था। तभी वहां एक बाइक पर सवार होकर दो युवक आए तथा उसके हाथ से मोबाइल छीन कर भाग गए। उसने शोर मचाया तो वहां मौजूद पुलिस के बाइक राइडर ने एक नाबालिग आरोपित को धर दबोचा।

आरोपित के दूसरे साथी नूंह के सालाहेड़ी निवासी सज्जाद उर्फ ठेंटी को भी पुलिस ने बाद में गिरफ्तार कर लिया। सज्जाद उर्फ ठेंठी सालाहेड़ी को इसी मामले में बीते 15 फरवरी को आठ वर्ष की सजा हो चुकी है। बृहस्पतिवार को ट्रायल के दौरान इस मामले के आरोपित को नूंह सेशन जज नीरजा कुलवंत कलसन ने दोषी ठहराते हुए पांच साल की सजा व 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

बता दें, कि इसी मामले में आरोपित सज्जाद उर्फ ठेंटी ने पुलिसकर्मी पर हमला कर भागने की कोशिश की थी। लेकिन पुलिसकर्मी हरकेश ने उसे पकड़ लिया। पुलिस कर्मी ने खुद घायल होकर आरोपित को भागने नहीं दिया। पुलिसकर्मी की इस वीरता पर तत्कालीन पुलिस कप्तान राजेश दुग्गल ने पुलिसकर्मी हरकेश को 11 हजार रुपये देकर सम्मानित किया था। सजा के इस मामले में उक्त नाबालिग को पानीपत बालगृह भेज दिया गया है।


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