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कानून बनने के बाद नूंह में तीन तलाक का दूसरा मामला दर्ज

तीन तलाक के खिलाफ कानून बनने के बाद हरियाणा के नूंह जिले में एक बार तीन तलाक का मामला प्रकाश में आया है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 13 Aug 2019 09:13 PM (IST)Updated: Fri, 16 Aug 2019 06:46 AM (IST)
कानून बनने के बाद नूंह में तीन तलाक का दूसरा मामला दर्ज
कानून बनने के बाद नूंह में तीन तलाक का दूसरा मामला दर्ज

संवाद सहयोगी, पुन्हाना : तीन तलाक के खिलाफ कानून बनने के बाद हरियाणा के नूंह जिले में एक बार फिर तीन तलाक देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की आगामी कार्रवाई में जुटी हुई है। मामला नूंह थाना क्षेत्र का है। नूंह खंड के फिरोजपुर नमक गाव के रहने वाले अब्दुल हमीद पुत्र अब्दुल जब्बार ने मंगलवार को नूंह थाना पुलिस को शिकायत दी कि उनकी लड़की अरफीना (24) की शादी 25 फरवरी 2017 को साहून पुत्र जुम्मा गाव सुनारी थाना तावडू के साथ हुई। बेटी अरफीना का 7 महीने का एक लड़का भी है। शादी के बाद से सुसराल पक्ष के लोग बेटी को दहेज के लिए परेशान करने लगे। दहेज न लाने पर मारपीट करने लगे। 5 अगस्त 2019 को इस मामले को लेकर गाव में पंचायत हुई। पंचायत में ससुराल पक्ष अपनी माग पर अड़े रहे। अगले दिन 6 अगस्त की शाम 7 बजे पति साहून का फोन आया और कहा कि अपनी लड़की अरफीना से बात कराओ। जब बेटी अरफीना ने मोबाइल पर बात की तो साहून ने कहा कि आज के बाद तुझे नहीं रखूंगा और मैं तुझे तलाक देता हूं। अरफीना से मोबाइल पर तीन बार तलाक कहने के बाद फोन काट दिया। बेटी अरफीना ने इस बारे में परिवार के सदस्यों को बताया। इसके कुछ समय बाद बेटे मुस्तकीम के पास साहून ने फोन किया और कहा कि मैंने तुम्हारी बहन को तलाक दे दिया अगर तुमने कोई कानूनी कार्रवाई की तो तुम्हें जान से मार दूंगा। वहीं पुलिस ने पीड़ित के पिता की शिकायत पर पति साहून के खिलाफ द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड मैरिज एक्ट 2019 के तहत केस दर्ज किया है। साथ ही ससुराल पक्ष के जुम्मा, हंसीरा, शहनाज, खलील, बनिय, मास्टर जाकिर के खिलाफ अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने पिता की शिकायत पर पति साहून और ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पुलिस मामले की आगामी कार्रवाई में जुटी हुई है।

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- महेंद्र सिंह, एसएचओ नूंह थाना


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