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बिजली निगम की जुर्माना माफी योजना का लाभ लें उपभोक्ता

अगर आप पुराने बिजली बिल भरने वाले डिफाल्टर उपभोक्ताओं की श्रेणी में हैं और पूर्व में ब्याज मुक्त योजना का लाभ उठाने से वंचित रह गए हैं तो आपके लिए निगम की ओर से अच्छी खबर है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने ऐसे बिजली उपभोक्ताओं के लिए फिर से ब्याज माफी योजना लेकर आया है। बिजली निगम तावड़ू के एसडीओ संदीप कुंडू के अनुसार ऐसे उपभोक्ता इस योजना का लाभ एक महीने तक ले सकेंगे..

By JagranEdited By: Published: Wed, 26 Sep 2018 05:16 PM (IST)Updated: Wed, 26 Sep 2018 05:16 PM (IST)
बिजली निगम की जुर्माना माफी योजना का लाभ लें उपभोक्ता
बिजली निगम की जुर्माना माफी योजना का लाभ लें उपभोक्ता

जागरण संवाददाता, तावड़ू: अगर आप पुराने बिजली बिल भरने वाले डिफाल्टर उपभोक्ताओं की श्रेणी में हैं और पूर्व में ब्याज मुक्त योजना का लाभ उठाने से वंचित रह गए हैं तो आपके लिए निगम की ओर से अच्छी खबर है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने ऐसे बिजली उपभोक्ताओं के लिए फिर से ब्याज माफी योजना लेकर आया है। बिजली निगम तावड़ू के एसडीओ संदीप कुंडू के अनुसार ऐसे उपभोक्ता इस योजना का लाभ एक महीने तक ले सकेंगे।

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इस योजना के अंतर्गत 30 जून 2018 से पहले तक के बिजली बिल की बकाया राशि वाले उपभोक्ता जुर्माना माफी योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ता जिनका पूर्ण विद्युत प्रवाह मीटर लगा हुआ है एवं व्यावसायिक उपभोक्ता जिनका स्वीकृत लोड 5 किलोवाट तक है, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। 17 जून 2005 से पहले की सारी बकाया राशि माफ कर दी जाएगी। दोषपूर्ण मीटर एवं गलत बिल के मामलों में उपभोक्ता को औसत के आधार पर बिल ठीक करके दिया जाएगा और मूल राशि की पुर्नगणना की जाएगी। इसके तहत ग्रामीण उपभोक्ताओं को बिल 40 यूनिट प्रति किलोवाट प्रति माह एवं शहरी क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ताओं का बिल 50 यूनिट प्रति किलोवाट प्रति माह व व्यावसायिक ग्रामीण उपभोक्ताओं का बिल 75 यूनिट प्रति किलोवाट प्रति माह एवं व्यावसायिक शहरी उपभोक्ताओं के लिए 150 यूनिट प्रति किलोवाट प्रति माह के हिसाब से मूल राशि की पुर्नगणना होगी।

एसडीओ संदीप कुंडू ने बताया कि उपभोक्ताओं को अपना पुराना एवं दोषपूर्ण मीटर बदलवा कर घर के बार खंभे पर लगवाना पड़ेगा। उपभोक्ता अपनी मूल राशि को एकमुश्त, 12 मासिक किश्तों में या 6 द्विमासिक किश्तों में जमा कर सकता है। बीपीएल परिवारों से केवल पिछले एक साल की मूल राशि ही ली जाएगी। जिन उपभोक्ताओं का मीटर कटे हुए 6 महीने नहीं हुए हैं उनका मीटर तुरंत लगा दिया जाएगा एवं जिन उपभोक्ताओं का मीटर कटे हुए 6 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है उनका नया कनेक्शन तुरंत लगा दिया जाएगा। जिन उपभोक्ताओं पर 30 जून 2018 से पहले का बिजली चोरी का जुर्माना बकाया है उनका 50 प्रतिशत जुर्माना माफ कर दिया जाएगा एवं पूरी कंपाउं¨डग फीस जमा करवा कर उपभोक्ता अपना बिजली चोरी का मामला समाप्त करवा सकते हैं। जिनके बिजली बिल की राशि से संबंधित कोई भी मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है वो भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।


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