दो से अधिक हथियार रखने पर निरस्त होगा लाइसेंस
जागरण संवाददाता नूंह अब एक व्यक्ति दो से अधिक हथियार नहीं रख सकता है। यदि लाइसेंट में दर्ज असलहों में किसी व्यक्ति के पास दो से अधिक असलहा होंगे तो उनका लाइसेंस जिला प्रशासन निरस्त कर देगा। इसको लेकर जांच की कवायद भी मेवात में जल्द शुरू होने वाली है। गृह मंत्रालय भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार शस्त्र अधिनियम में संशोधन किया गया है। यह जानकारी देते हुए जिलाधीश पंकज ने बताया कि इस संशोधन के अंतर्गत जिन शस्त्रधारकों के शस्त्र लाइसेंस में दो से अधिक हथियारों का इंद्राज है उनमें से केवल दो हथियार रखने की अनुमति है। अत गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों की पालना में जिले के सभी शस्त्र धारकों को निर्देश दिए जाते हैं कि जिनके पास उनके शस्त्र लाइसेंस में दो से अधिक शस्त्र का इंद्राज है। उनमें से शस्त्र धारक कोई भी दो शस्त्र रखने के लिए पात्र है।
जागरण संवाददाता, नूंह:
अब एक व्यक्ति दो से अधिक हथियार नहीं रख सकता है। यदि लाइसेंट में दर्ज असलहों में किसी व्यक्ति के पास दो से अधिक असलहा होंगे तो जिला प्रशासन द्वारा उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। इसको लेकर मेवात में जांच की कवायद भी जल्द शुरू होने जा रही है।
गृह मंत्रालय भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार शस्त्र अधिनियम में संशोधन किया गया है। इसकी जानकारी देते हुए उपायुक्त पंकज कुमार ने बताया कि इस संशोधन के अंतर्गत जिन शस्त्रधारकों के शस्त्र लाइसेंस में दो से अधिक हथियारों का इंद्राज है उनमें से केवल दो हथियार रखने की अनुमति है। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों का पालन करते हुए जिले के सभी शस्त्र धारकों को निर्देश दिया गया है कि जिनके पास वे केवल दो हथियार ही अपने पास रख सकते हैं। अगर किसी के पास दो से अधिक हथियार हैं, तो उन्हें तुरंत अपने संबंधित थाना, अधिकृत शस्त्र विक्रेता के पास जमा करा दें। अगर कोई शस्त्र धारक सेना में कार्यरत है तो वह अपनी यूनिट में भी अपने हथियार जमा करवा कर सूचना दे सकता है। नियमों की अनदेखी करते पाए जाने पर लाइसेंस निरस्तीकरण के साथ-साथ आपराधिक मामले में होगी।