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बिरयानी में बीफ बेचने वाले सात लोगों पर मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, फिरोजपुर झिरका : हरियाणा गो सेवा आयोग के निर्देश पर स्थानीय पशुपालन ि

By JagranEdited By: Published: Wed, 08 Nov 2017 06:47 PM (IST)Updated: Wed, 08 Nov 2017 06:47 PM (IST)
बिरयानी में बीफ बेचने वाले सात लोगों पर मुकदमा दर्ज
बिरयानी में बीफ बेचने वाले सात लोगों पर मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, फिरोजपुर झिरका : हरियाणा गो सेवा आयोग के निर्देश पर स्थानीय पशुपालन विभाग द्वारा पुलिस की मौजूदगी में गांव दोहा और रावली से बिरयानी के सैंपल लिए गए थे। जांच के उपरांत बीफ पाए जाने की पुष्टि होने के बाद भी आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई थी।

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नाराज हरियाणा वेलफेयर बोर्ड के मास्टर ट्रेनर नरेश कादियान द्वारा अदालत में याचिका दायर कर सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने अदालत के आदेश पर दोहा और रावली के सात लोगों पर हरियाणा गो संरक्षण एवं संवर्धन एक्ट एवं पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

बीते वर्ष हरियाणा वेलफेयर बोर्ड के सदस्य नरेश कादियान ने फिरोजपुर झिरका स्थित उपमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अमित गौतम की अदालत में याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि हरियाणा गो सेवा आयोग के चेयरमैन भानीराम मंगला को सूचना मिली के मुंड़ाका गांव के पास कुछ लोग बीफ बिरयानी बेच रहे हैं। इस पर पशुपालन विभाग के सर्जन अमर ¨सह सोलंकी ने पुलिस अधिकारियों की देखरेख में सात लोगों से बिरयानी के सैंपल लिए।

बिरयानी के सैंपल जांच के लिए लाला लाजपतराय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनेरी एंड एनिमल साइंस हिसार भेजे गए थे। उन्होंने याचिका में बताया कि जांच के बाद स्पष्ट हो गया बिरयानी में गोमांस शामिल था। उन्होंने सीएम ¨वडो में भी शिकायत दी। वहीं कार्रवाई ना होने के बाद उन्होंने कोर्ट की शरण ली। जिस पर अदालत ने सुनवाई करते हुए दोहा निवासी साजिद, हाकिम, जमशेद, वकील, इरसाद और मोइन तथा रावली निवासी इसराइल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश पुलिस को दिए हैं। पुलिस ने इन सभी के खिलाफ सीएस एक्ट और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

थाना प्रबंधक कुलदीप ¨सह ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा।


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