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जमीनों के कलेक्टर रेट को लेकर अभी तक आए महज तीन सुझाव

राज्य सरकार ने वर्ष 2021 के लिए कलेक्टर रेट निर्धारित करने की दिशा में नई पहल की है। अब कोई भी नागरिक आनलाइन अपनी आपत्तियां व सुझाव दे सकता है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 22 Jan 2021 05:09 PM (IST)Updated: Fri, 22 Jan 2021 05:09 PM (IST)
जमीनों के कलेक्टर रेट को लेकर अभी तक आए महज तीन सुझाव
जमीनों के कलेक्टर रेट को लेकर अभी तक आए महज तीन सुझाव

जागरण संवाददाता, नारनौल: राज्य सरकार ने वर्ष 2021 के लिए कलेक्टर रेट निर्धारित करने की दिशा में नई पहल की है। अब कोई भी नागरिक आनलाइन अपनी आपत्तियां व सुझाव दे सकता है। साथ ही आपत्तियां व सुझाव की अंतिम तिथि 15 से बढ़ाकर 31 जनवरी कर दी है। हालांकि अभी तक केवल तीन व्यक्तियों ने ही सुझाव दिए हैं। उनका सुझाव है कि एक एकड़ जमीन के रेट एक करोड़ कर दिए जाएं। उपायुक्त अजय कुमार ने कहा कि जमीन के रेट तर्कसंगत ही बढ़ाए जाएंगे। उपायुक्त अजय कुमार शुक्रवार को मीडिया सेंटर में आयोजित पत्रकारवार्ता में पत्रकारों से बात कर रहे थे।

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उपायुक्त ने बताया कि कमेटी द्वारा तर्कसंगत कर जिले के कलेक्टर रेट का ड्राफ्ट जिला महेंद्रगढ़ की अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरे प्रदेश में इसी तरह की व्यवस्था की गई है। सरकार का मकसद है कि कलेक्टर रेट के संबंध में आम नागरिक को पता हो तथा उन्हें दावे व आपत्तियां दर्ज करवाने का उचित मौका मिले। इस बार दावे व आपत्तियां दर्ज करवाने का काम और आसान कर दिया गया है। कोई भी नागरिक अपनी आपत्ति या सुझाव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वेबसाइट जमाबंदी डॉट एनआइसी डॉट इन पर लॉग इन करके कर सकता है। उन्होंने कहा कि इस नई व्यवस्था से नागरिकों का समय बचेगा तथा इस कार्य में और अधिक पारदर्शिता आएगी। इसके बाद कलेक्टर रेट के ड्राफ्ट को फाइनल किया जाएगा। एक बार रेट निर्धारण होने के बाद पूरे साल जमीन की खरीद व फरोख्त उसी दर पर होगी। इसके अलावा बाद में किसी भी प्रकार के दावे व आपत्ति पर विचार भी नहीं किया जाएगा।

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इस तरह ऑनलाइन दर्ज कराएं दावे व आपत्तियां

जिला राजस्व अधिकारी राजकुमार ने बताया कि कोई भी नागरिक जमाबंदी डॉट एनआइसी डॉट पर लॉग इन कर सकता है। इसके बाद कलेक्टर रेट ऑब्जेक्शन मीनू पर क्लिक करें। फिर लॉग इन फॉर पब्लिक पर क्लिक करें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नंबर, ओटीपी तथा व्यक्तिगत विवरण दर्ज किया जाएगा। जिला व तहसील का ऑप्शन चुनने के बाद उसे सबमिट करें। सफलतापूर्वक सबमिट होने के बाद पंजीकृत व्यक्ति के मोबाइल पर एसएमएस प्राप्त होगा। यह एक तरह की रसीद होगी कि उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज करवा दी है।


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