पीड़ित मुआवजा स्कीम के तहत शिविर आयोजित
जागरण संवाददाता, नारनौल : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विवेक यादव के मार्गदर्शन में गतदिवस राजकीय पीजी कालेज नारनौल में पीड़ित मुआवजा स्कीम के तहत शिविर का आयोजन किया। अधिवक्ता गिरिबाला यादव ने हरियाणा विक्टिम कंपनसेशन स्कीम 2013 के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पीड़ित को अपराध से हुई क्षति के आधार पर मुआवजा देने का प्रावधान है। इस योजना के तहत पीड़िता के परिवार की आय सालाना चार लाख 30 हजार से कम होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत एसिड अटैक व यौन अपराध पीड़ित लोगों की सहायता के लिए आवेदन किया जाता है। उन्होंने बताया कि सबसे पहले हमारे साथ कोई क्राइम हो तो उसकी सूचना नजदीकी थाने में देनी चाहिए, ताकि केस दर्ज हो सके। कार्यक्रम शिवपाल यादव, डा. विक्रम ¨सह व विद्यार्थी मौजूद थे।
जागरण संवाददाता, नारनौल: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विवेक यादव के मार्गदर्शन में गतदिवस राजकीय पीजी कालेज नारनौल में पीड़ित मुआवजा स्कीम के तहत शिविर का आयोजन किया।
अधिवक्ता गिरिबाला यादव ने हरियाणा विक्टिम कंपनसेशन स्कीम 2013 के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पीड़ित को अपराध से हुई क्षति के आधार पर मुआवजा देने का प्रावधान है। इस योजना के तहत पीड़िता के परिवार की आय सालाना चार लाख 30 हजार से कम होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत एसिड अटैक व यौन अपराध पीड़ित लोगों की सहायता के लिए आवेदन किया जाता है। उन्होंने बताया कि सबसे पहले हमारे साथ कोई क्राइम हो तो उसकी सूचना नजदीकी थाने में देनी चाहिए, ताकि केस दर्ज हो सके। कार्यक्रम शिवपाल यादव, डा. विक्रम ¨सह व विद्यार्थी मौजूद थे।