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एनजीटी ने दिए अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई के आदेश

जागरण संवाददाता, नारनौल: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उपायुक्त को अवैध खनन के विरुद्ध कड़ी कार्रवा

By JagranEdited By: Published: Mon, 03 Dec 2018 08:35 PM (IST)Updated: Mon, 03 Dec 2018 08:35 PM (IST)
एनजीटी ने दिए अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई के आदेश
एनजीटी ने दिए अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई के आदेश

जागरण संवाददाता, नारनौल: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उपायुक्त को अवैध खनन के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यह निर्देश उन्होंने नांगल चौधरी खंड के ग्रामीणों द्वारा एनजीटी में दायर याचिका पर दिए। नांगल चौधरी खंड के गांव दताल, दोस्तपुर व भेडंटी क्षेत्र में अवैध खनन पर लक्खी राम नामक शिकायतकर्ता ने याचिका दायर की थी।

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एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने अधिकारी से राज्य के खनन और वन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राजस्व प्रशासन के प्रतिनिधि से अधिकारियों की एक संयुक्त टीम का गठन करने को कहा है। एनजीटी ने डिप्टी कमिश्नर को एक महीने के भीतर इस मुद्दे पर रिपोर्ट जमा करने का आदेश भी दिया है। अगर अवैध खनन पाया जाता है तो उपायुक्त उनके विरुद्ध कार्रवाई करने को भी अधिकृत रहेंगी। इस ट्रिब्यूनल को भेजी गई रिपोर्ट में भी इस तरह की कार्रवाई का भी उल्लेख करने को कहा गया है।

बता दें कि ट्रिब्यूनल नांगल चौधरी निवासी लक्ष्मी राम द्वारा महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी में अवैध रेत और बजरी खनन रोकने की याचिका की सुनवाई की जा रही थी। उन्होंने गांवों में घरों की परिधि से एक किमी के भीतर स्क्री¨नग प्लांट पत्थर व क्रशर बंद करने की मांग को लेकर यह याचिका दायर की थी। याची के मुताबिक गांवों में कृष्णावती नदी से लगते गांव दताल, दोस्तपुर और भेडंटी में खनन से हरे पेड़ गिर रहे हैं और इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। याचिका में कहा गया है भू-जल को पीने के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए अवैध रूप से निकाला जा रहा है। हालांकि भू-जल की उपलब्धता के मामले में क्षेत्र महत्वपूर्ण है, लेकिन पत्थर व बजरी धोने के प्रयोजनों के लिए पानी का उपयोग हो रहा है। जबकि समूचा नांगल चौधरी खंड डार्क जोन में आता है और इसमें केंद्रीय भू-जल बोर्ड ने भू-जल दोहन पर पाबंदी लगा रखी है।


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