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अब सरकारी नौकरी के लिए देना पड़ सकता है नो डिमांड सर्टिफिकेट

मुख्य संस्करण के लिए प्रस्तावित - सरकार ने बिजली बिल माफी योजना की बढ़ाई,31 जनवरी के बाद डिफाल्टरों के विरुद्ध चलेगा सर्जिकल स्ट्राइक फोटो नं 14 जागरण संवाददाता, नारनौल : हरियाणा में नौकरी लगने के लिए अब मूल निवास प्रमाण पत्र एवं पुलिस के चरित्र प्रमाण पत्र ही नहीं, बिजली निगम के नो डिमांड सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ेगी। सरकार यह कदम बिजली निगम के डिफाल्टरों को सबक सिखाने के उद्देश्य से लागू करने जा रही है। फिलहाल सरकार ने बिजली बिल माफी योजना को 31 जनवरी तक एक माह के लिए बढ़ा दिया है। अगर कोई इस अवधि का लाभ नहीं उठाएगा तो सर्जिकल स्ट्राइक चलाकर मीटरों के कनेक्शन भी काटे जाएंगे। सरकार ने 31 दिसंबर तक बिजली बिल माफी योजना के लाभ से वंचित रहे डिफाल्टर उपभोक्ताओं को एक माह के लिए और मौका दिया है। नारनौल में 532

By JagranEdited By: Published: Tue, 01 Jan 2019 07:36 PM (IST)Updated: Tue, 01 Jan 2019 07:36 PM (IST)
अब सरकारी नौकरी के लिए देना पड़ सकता है नो डिमांड सर्टिफिकेट
अब सरकारी नौकरी के लिए देना पड़ सकता है नो डिमांड सर्टिफिकेट

जागरण संवाददाता, नारनौल:

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प्रदेश में नौकरी लगने के लिए अब मूल निवास प्रमाण पत्र एवं पुलिस के चरित्र प्रमाण पत्र ही नहीं, बिजली निगम के नो डिमांड सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ेगी। सरकार यह कदम बिजली निगम के डिफाल्टरों को सबक सिखाने के उद्देश्य से लागू करने जा रही है। फिलहाल सरकार ने बिजली बिल माफी योजना को 31 जनवरी तक एक माह के लिए बढ़ा दिया है। अगर कोई इस अवधि का लाभ नहीं उठाएगा तो सर्जिकल स्ट्राइक चलाकर मीटरों के कनेक्शन भी काटे जाएंगे।

सरकार ने 31 दिसंबर तक बिजली बिल माफी योजना के लाभ से वंचित रहे डिफाल्टर उपभोक्ताओं को एक माह के लिए और मौका दिया है। नारनौल में 53,289 उपभोक्ताओं को बिजली बिल माफी योजना के लिए चिह्नित किया गया था। ये वे उपभोक्ता थे, जो 30 जून 2018 से पहले ही डिफाल्टर घोषित किए जा चुके थे। इन उपभोक्ताओं की बिजली निगम का करीब 113 करोड़ रुपये बकाया था। इन उपभोक्ताओं में से 31,449 ने बिजली बिल निपटान योजना का फायदा उठाया है। ऐसे उपभोक्ताओं द्वारा करीब 9 करोड़ रुपये बिजली निगम में जमा कराए गए हैं। लगभग 50 करोड़ रुपये माफ किए गए हैं। शेष 21,840 उपभोक्ताओं को इस योजना में शामिल करने के लिए समयावधि बढ़ाई गई है।

डिफाल्टरों को सब्सिडी के तहत नहीं मिलेगा लाभ :

अगर कोई उपभोक्ता 31 जनवरी तक बिजली बिल निपटान योजना का लाभ नहीं लेता है तो वह सब्सिडी योजना में शामिल नहीं हो पाएगा। सरकार ने गत एक अक्टूबर से 2 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से सब्सिडी स्कीम लागू की हुई है और इस योजना में केवल वे उपभोक्ता शामिल होंगे, जिनकी तरफ देय धनराशि बकाया नहीं होगी।

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''सरकार ने उपभोक्ताओं को एक माह के लिए और राहत दी है। सरकार नौकरी सेवा में नो डिमांड सर्टिफिकेट अनिवार्य करने जा रही है। जो डिफाल्टर होंगे, उन परिवारों को नौकरी नहीं मिल पाएगी। 31 जनवरी के बाद डिफाल्टरों के मीटर कनेक्शन भी काटे जाएंगे और सस्ती बिजली योजना से बाहर कर दिए जाएंगे।

- नवीन वर्मा, एसई, बिजली निगम, नारनौल।


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