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विद्यार्थियों व ग्रामीणों को दी बाल विवाह कानून की जानकारी

संवाद सहयोगी, नांगल चौधरी: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कि ओर से यहां के गांव नियामतपुर स्ि

By JagranEdited By: Published: Mon, 05 Feb 2018 04:41 PM (IST)Updated: Mon, 05 Feb 2018 04:41 PM (IST)
विद्यार्थियों व ग्रामीणों को दी बाल विवाह कानून की जानकारी
विद्यार्थियों व ग्रामीणों को दी बाल विवाह कानून की जानकारी

संवाद सहयोगी, नांगल चौधरी:

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कि ओर से यहां के गांव नियामतपुर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बाल विवाह अभिशाप शिविर का आयोजन किया गया। इसमें एडवोकेट रमेश चन्द ने छात्र-छात्राओं व ग्रामीणों को बाल विवाह के बारे जागरूक किया।

इस अवसर पर अधिवक्ता रमेश चन्द ने कहा कि बाल विवाह कानूनन जुर्म है। हमें भूलकर भी बच्चों का छोटी उम्र में विवाह नही करना चाहिए। शादी के लिए लड़के की उम्र 21 वर्ष व लड़की की उम्र 18 वर्ष जरूरी है। इससे कम उम्र में शादी नही करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि आपके आस पड़ोस में भी कोई बाल विवाह करता है तो उसको समझाकर उसे ऐसा करने से रोकना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाल विवाह कराने पर आचार्य, हलवाई, बैण्ड बाजे व दोनों पक्षकार दोषी होते हैं। बाल विवाह करने पर दो साल की सजा व एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है। पीएलवी हनुमान शर्मा ने छात्रों को बाल विवाह नहीं करने की शपथ दिलाई। विद्यालय प्राचार्य जिले ¨सह ने छात्रों को बाल विवाह जैसी कुरीति से बचने की नसीहत दी। मास्टर विरेन्द्र ¨सह ने भी कहा कि बाल विवाह एक ऐसी बीमारी है जो समाज को रूढि़वादिता की ओर धकेलती है। इस अवसर पर एक प्रतियोगिता भी कराई गई। इसमें विभिन्न प्रतियोगिता में प्रथम आने पर छात्रा पूजा, निशा, खुशबू, प्रियंका, आंचल अैर सपना को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विजय शर्मा, मनोज कुमार, प्रवक्ता सुनिता, पूनम चौधरी, कृष्ण कुमार, विक्रम ¨सह, सुरेश कुमार, मुकेश शर्मा आदि मौजूद थे।


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