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पूर्व कैप्टन से की लाखों रुपये की धोखाधड़ी

आर्मी से कैप्टन के पद से सेवानिवृत्त हुए क्षेत्र के गांव रामबास निवासी के साथ ढाणा के एक व्यक्ति ने धोखाधड़ी कर 50 लाख रुपये की चपत लगा दी।

By JagranEdited By: Published: Fri, 18 Sep 2020 07:41 PM (IST)Updated: Sat, 19 Sep 2020 05:17 AM (IST)
पूर्व कैप्टन से की लाखों रुपये की धोखाधड़ी
पूर्व कैप्टन से की लाखों रुपये की धोखाधड़ी

संवाद सहयोगी, कनीना :

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आर्मी से कैप्टन के पद से सेवानिवृत्त हुए क्षेत्र के गांव रामबास निवासी के साथ ढाणा के एक व्यक्ति ने धोखाधड़ी कर 50 लाख रुपये की चपत लगा दी। पीड़ित रिटायर्ड कैप्टन ने सीएम विडो में शिकायत करने पर पुलिस अधीक्षक के आदेश व डीएसपी की जांच पड़ताल के बाद धोखाधड़ी करने सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

गांव रामबास निवासी रिटायर्ड विजय कुमार ने बताया कि मेरे सेवानिवृत होने से पहले ही 2008 से मार्च 2018 तक सतबीर नामक व्यक्ति उसके खेत में काश्त करता था। पहले उसका आचरण अच्छा लगा बाद में मन में खुराफात विचार व साज बाज करते हुए मुझसे कई बार घर खर्च व मुर्गी फार्म चलाने के लिए काफी रुपये लिये। अक्टूबर 2015 में भारतीय सेना से रिटायर होने क बाद उसने लेन-देन किया। ली गई राशि के बदले में वह मुझे चेक तथा रसीद लिख कर देता रहा। नवंबर 2019 में और पैसे मांगे। ज्यादा देनदारी होने के कारण मैंने मना कर दिया। उसके बाद उसने साज-बाज होकर अपनी चालाकी से अपनी जमीन को गिरवी रखने का इकरारनामा कोर्ट में 12 दिसंबर 2019 को लिख कर दिया था। बाद में उसे मालूम चला कि उसने इसी जमीन का 10 लाख रुपये एक्सिस बैंक महेंद्रगढ़ पर रहन (गिरवी) कर रखी है। उसने बैंक से भी 10 लाख रुपये का ऋण लिया हुआ था। इसके बाद उसने 7 बार में 38 लाख 90 हजार रुपये मुर्गी पालन को बड़ा करने के लिए ऋण प्राप्त कर लिए। इसके बाद भी सतबीर ने 9 लाख 40 हजार रुपये 25 दिसंबर 2019 को तथा 4 लाख 25 हजार रुपये 27 दिसंबर 2019 एवं 6 लाख 50 हजार समेत 4 अन्य बार में चेक व रसीद के माध्यम से दिए, लेकिन चेक बाउंस हो गये। जब मैंने उससे पैसे वापस मांगे तो वह मुकर गया। उसने कहा कि उसने पैसे ही नहीं लिए। जबकि मेरे पास उसे दिये गये राशि की रसीद व चेक होने के कारण पुलिस व सीएम विडो की सहायता से उसके खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज हो सका। डीएसपी विजय देशवाल की जांच में धारा 406, 420, 467, 468, 471 आईपीसी के तहत यह प्राथमिकी दर्ज हो पाई है।


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