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एससी-एसटी कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग

महर्षि वाल्मीकि एवं डा.भीमराव अंबेडकर शिक्षा समिति की बैठक सोमवार को मोहल्ला रावका में स्थित महर्षि वाल्मीकि चौपाल में हुई। अध्यक्षता शिक्षा समिति के अध्यक्ष महावीर वाल्मीकि ने की। इस अवसर पर शिक्षा समिति के उपाध्यक्ष मास्टर धर्मेन्द्र वाल्मीकि ने कहा एससी एवं एसटी एकट-19

By JagranEdited By: Published: Tue, 11 Sep 2018 04:31 PM (IST)Updated: Tue, 11 Sep 2018 04:31 PM (IST)
एससी-एसटी कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग
एससी-एसटी कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग

जागरण संवाददाता, नारनौल :

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महर्षि वाल्मीकि एवं डा.भीमराव अंबेडकर शिक्षा समिति की बैठक सोमवार को मोहल्ला रावका में स्थित महर्षि वाल्मीकि चौपाल में हुई। अध्यक्षता शिक्षा समिति के अध्यक्ष महावीर वाल्मीकि ने की।

इस अवसर पर शिक्षा समिति के उपाध्यक्ष मास्टर धर्मेन्द्र वाल्मीकि ने कहा एससी एवं एसटी एकट-1989 पर केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश लाया गया है। इसके साथ ही एससी और एसटी एक्ट में संशोधन के माध्यम से जोड़े गए नए कानून 2018 में नए प्रावधान अनुसूची 18-ए को लागू होने से तत्काल गिरफ्तारी होगी तथा अग्रिम जमानत नहीं मिल पाएगी। महासचिव सुभाष चांवरिया ने कहा कि इस नए कानून के बनाने से एससी और एसटी के गरीब लोगों का केंद्र सरकार पर ओर अधिक विश्वास बढ़ा है। एससी और एसटी कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए, जिससे भविष्य में इस कानून में बदलाव नहीं किया जा सके। इस मौके पर करतार ¨सह वाल्मीकि रोहतक सारवान, ललित वाल्मीकि महेश सारवान, भीम ¨सह, प्रवीन जैदिया, प्रदीप डुलगय, भारत जैदिया, सुनिल डुलगच, नवलकिशोर घोघ, मनोज, अतर¨सह, पटीकरा और मुन्नालाल पटीकरा आदि उपस्थित थे।


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