बाल विवाह पर है दो साल की सजा का प्रावधान
गांव मौसमपुर में टीम ने दी बाल विवाह कानून की जानकारी फोटो नंबर...6 संवाद सहयोगी, नांग
गांव मौसमपुर में टीम ने दी बाल विवाह कानून की जानकारी
फोटो नंबर...6
संवाद सहयोगी, नांगल चौधरी:
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से गांव मौसमपुर में बाल विवाह पर कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच कमलेश देवी ने की। शिविर में अधिवक्ता धर्मेश जोशी ने ग्रामीणों को बाल विवाह के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
अधिवक्ता जोशी ने कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक अभिशाप है। ग्रामीण क्षेत्र में रूढि़वादिता के कारण आज भी यह बुराई अपने पैर जमाए हुए है। बाल विवाह कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने बताया कि पहले बुजुर्गों को कानून की जानकारी नहीं थी, इसलिए विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में बाल विवाह को तवज्जो दी जाती थी, लेकिन अब शिक्षा का प्रचार-प्रसार व बाल विवाह पर कानूनी जागरूकता होने से इस बुराई पर काफी हद तक अंकुश लग चुका है। अधिवक्ता ने ग्रामीणों को बताया कि बाल विवाह करने पर दो साल की सजा व एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है। बिचौलिया भी कार्रवाई के दायरे में आता है। उन्होंने बताया कि विवाह के समय लड़के की उम्र 21 वर्ष व लड़की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। पीएलवी प्रेमलता ने वन स्टाप सेंटर के बारे में बताया। इस अवसर पर मनोज देवी और उषा आउट रिच वर्कर ने बच्चों की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर ममता और अनूप पंच, अध्यापक सतीश, प्रवीण, आशा वर्कर शर्मिला, आंगनबाड़ी वर्कर सुन्दर आदि मौजूद थे।