पीएम फसल बीमा योजना में फेरबदल
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं जिसके तहत अब फसल बीमा योजना के कार्डधारक अब अपनी स्वेच्छा से बीमा करवा सकेंगे।
संवाद सहयोगी, सतनाली :
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं जिसके तहत अब बीमा योजना के कार्डधारक अपनी फसल बीमा को स्वेच्छा से करवा सकेंगे। अब जो किसान खरीफ फसल 2020-21 का बीमा नहीं करवाना चाहते वे 24 जुलाई तक संबंधित बैंक में जाकर ओप्ट आउट फॉर्म भरकर जमा करवाएं कि उन्हें बीमा नहीं करवाना है। वहीं फसल बीमा करवाने वाले इच्छुक किसानों को सुनिश्चित करना होगा कि उनके बैंक खाते में फसल बीमा प्रीमियम के लिए पर्याप्त बैलेंस उपलब्ध हो। खरीफ फसल के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक अपने कृषि कार्ड खातों में पर्याप्त बैलेंस उपलब्ध रखना सुनिश्चित करें ताकि फसल का बीमा बैंकों द्वारा करवाया जा सके। यदि कोई किसान अपनी पूर्ववर्ती फसल में बदलाव चाहता है तो वह अपनी फसल का लिखित ब्यौरा संबंधित बैंक शाखा में जमा करवाएं।
हर किसान अपने खाते की करवाए जांच :
पीएम फसल बीमा योजना का लाभ लेने वाले किसान को अपना बैंक खाता संख्या को आधार से लिक करवाना अनिवार्य है। यदि बैंक खाते को आधार से लिक नहीं करवाया तो तुरंत ही 24 जुलाई से पहले अपनी संबंधित बैंक शाखा में आधार कार्ड की प्रति जमा करके खाते को आधार कार्ड से लिक करवाएं ताकि फसल बीमा सुनिश्चित किया जा सके। इस स्कीम में जिन किसानों ने कृषि कार्ड नहीं बनवा रखा है वे भी इस योजना का लाभ उठाते हुए अपनी फसल का बीमा करवाने के संबंध में उचित दस्तावेज बैंक शाखा में जमा करवा सकते है। --अगर किसान अपनी फसल का बीमा नहीं करवाना चाहता है तो उसे संबंधित बैंक में जाना होगा और 24 जुलाई से पहले यह फॉर्म जमा करवाना होगा। अगर किसी किसान ने फसलों में फेरबदल किया है तो वो भी फॉर्म जमा करवा दे। वहीं फसल बीमा योजना में बदलाव के तहत बीमा प्रीमियम राशि में भी बदलाव किया गया है। संबंधित कृषि विकास अधिकारी या कृषि विभाग के कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
--डॉ. नवीन कुमार, कृषि विकास अधिकारी।