ऊंट तस्करी के आरोपी की नंगा कर की पिटाई, बनाया मुर्गा; कान पकड़वाकर मंगवाई माफी
राजस्थान के बहरोड़ में ऊंटों से भरी पिकअप पकड़ी गई। गोरक्षकों ने ड्राइवर को पीटा और माफी मंगवाई। पुलिस ने ड्राइवर को छुड़ाकर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। ड्राइवर ने बताया कि वह ऊंटों को पुष्कर से नूंह ले जा रहा था। बहरोड़ में पहले भी पहलू खान की हत्या हुई थी, जिससे यह क्षेत्र चर्चा में रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

विपिन कुमार, नारनौल। हरियाणा प्रदेश से सटा राजस्थान का बहरोड़ एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। राजस्थान में एक बार फिर ‘रेगिस्तान के जहाज’ ऊंटों की तस्करी और मॉब लिंचिंग जैसी घटना चर्चा का विषय बन गई है। कोटपुतली-बहरोड़ ज़िले के बहरोड़ इलाके में गांव शेरपुर के पास बुधवार सुबह नेशनल हाईवे-48 पर आठ ऊंटों से भरी एक पिकअप पकड़ी गई।
बताया जा रहा है कि यह ऊंट बेहद खराब हालत में वाहन में ठूंस-ठूंस कर भरे गए थे। गोरक्षकों ने शक के आधार पर पिकअप को रोक लिया और उसकी तलाशी ली। जांच के दौरान जब ऊंट मिले तो उन्होंने चालक को बाहर निकाल लिया। इसके बाद ड्राइवर को नंगा कर उसकी जमकर पिटाई की गई और कान पकड़कर माफी मंगवाई गई।
इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। वहीं सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और ड्राइवर को भीड़ से छुड़ाया। पकड़े गए चालक की पहचान जाहिद (30) पुत्र यूसुफ, निवासी बागपत (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई। जाहिद ने पुलिस को बताया कि वह पुष्कर मेले से ऊंट खरीदकर हरियाणा के नूंह की ओर जा रहा था। पुलिस ने पिकअप को कब्जे में लेकर ऊंटों को सुरक्षित स्थान पर भिजवाया।
अधिकारियों के अनुसार, ड्राइवर के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं, वीडियो में पिटाई करते दिख रहे गोरक्षकों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि गोरक्षकों को पहले से मुखबिर के जरिए ऊंटों की तस्करी की सूचना थी। आरोप है कि ड्राइवर ऊंटों को हरियाणा के सलम्बा (मेवात क्षेत्र) ले जा रहा था, जहां कथित तौर पर उनका वध किया जाता।
जाहिद ने बताया कि उसके साथी एक अन्य गाड़ी में 18 ऊंटों को लेकर दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से निकले थे। बता दें कि राजस्थान सरकार ने 2014 में ऊंट को राज्य पशु घोषित किया था। कानून के तहत ऊंट के वध, अवैध परिवहन और व्यापार पर प्रतिबंध है। हाल ही में जारी नोटिफिकेशन में मेलों में ले जाने की अनुमति दी गई है, लेकिन अवैध परिवहन या तस्करी करने पर छह माह से 3 साल तक की सजा और 3 से 25 हजार रुपये तक जुर्माना का प्रविधान है। ऊंट को मारने पर सात साल तक की सजा हो सकती है।
बहरोड़ फिर आया चर्चा में, याद आई पहलू खान मॉब लिंचिंग
बहरोड़ इससे पहले भी 2017 में ऐसी ही एक भयावह मॉब लिंचिंग का गवाह बन चुका है, जब हरियाणा के नूहं निवासी पहलू खान की गोरक्षकों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। वह गायों को लेकर जा रहा था। इस घटना ने उस समय देश की राजनीति को हिला दिया था। अब एक बार फिर बहरोड़ में गोरक्षकों की हिंसा ने पुराने घावों को ताजा कर दिया है। वहीं बता दें कि पहलू खान माब लिंचिंग मामले में सभी आरोपित सबूतों के अभाव में बरी किये जा चुके हैं।
ड्राइवर के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। मारपीट की वीडियो मिली है, वीडियो की जांच के बाद मारपीट करने वालों की पहचान की जा रही है।
- शालिनी राज, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नीमराना (कोटपूतली- बहरोड़)

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