तीन साल में 42 सैंपल हुए फेल, कार्रवाई शुरू
त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है। खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले भी इस मौके को भुनाने में जुटे हैं।
बलवान शर्मा, नारनौल:
त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है। खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले भी इस मौके को भुनाने में जुटे हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग ने भी इन मिलावट खोरों से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। देखने वाली बात यह होगी कि मिलावट खोर कामयाब रहते हैं या फिर खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी। पिछले तीन साल के दौरान लिए गए सैंपलों में से 42 फेल आए हैं। जाहिर है कि मिलावटी खाद्य सामग्री बेची जा रही थी और संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है।
खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के पिछले चार साल के प्रदर्शन का विश्लेषण करें तो प्रदेश के दक्षिण में अंतिम छोर पर स्थित महेंद्रगढ़ जिले में सक्रियता बहुत ही कम रही है। इसी वजह से मिलावट खोरों का धंधा जोर-शोर से फलता-फूलता रहा है। हालांकि विभाग ने वर्तमान में सक्रियता बढ़ाई है। इसका फायदा समाज व विभाग दोनों को मिलेगा।
विभाग के अधिकारियों ने मिलावटखोरों के खिलाफ कड़े एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं। इसी के तहत 26 में से 13 मामलों में एडीसी कोर्ट में केस दर्ज करवा दिया गया है, जबकि दो मामले में सीजेएम कोर्ट में चले गए हैं।
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जिले में हर साल लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूनों की स्थिति
सन सैंपल लिए परिणाम
2017 0 0
2018 36 9 फेल
2019 17 7 फेल
2020 147 26 फेल बाक्स
आंगनबाड़ी व पेट्रोल पंपों के भी लिए सैंपल
खाद्य सुरक्षा अधिकारी डा. भंवरसिंह ने सक्रियता बढ़ाते हुए 16 सितंबर को आंगनबाड़ियों के राशन के 6 सैंपल लिए,जबकि 8 अगस्त को पेट्रोल पंपों से 7 सर्विलांस सैंपल लिए। हालांकि अभी इनके रिजल्ट नहीं आए हैं।
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एडीसी के नेतृत्व में 22 की होगी शहर के व्यापारियों के साथ बैठक
खाद्य सुरक्षा विभाग ने त्योहारी सीजन को देखते हुए 22 अक्टूबर को विभिन्न व्यापारिक संगठनों की बैठक बुलाई है। एडीसी की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में आयोजित होने वाली इस बैठक में व्यापार मंडल के प्रधान, किरयाणा एसोसिएशन के प्रधान, हलवाई एसोसिएशन के प्रधान व डिपार्टमेंटल स्टोर एसोसिएशन के प्रधान को विभाग की ओर से बैठक में आमंत्रित किया गया है। बैठक सुबह 11 बजे आयोजित की जाएगी।
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मेडिकल स्टोर वालों को भी लेना होगा एफएसएसएआइ से लाइसेंस
खाद्य सामग्री बेचने वाले सभी दुकानदारों के लिए रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस लेना जरूरी है। जो मेडिकल स्टोर वाला खाद्य सामग्री बेचता है, उसके लिए भी एफएसएसएआइ से लाइसेंस लेना जरूरी है। बगैर लाइसेंस के कोई भी खाद्य सामग्री बेचने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए कोई भी दुकानदार एफएसएसएआइ की वेबसाइट पर जाकर आनलाइन आवेदन कर सकता है।
--डा. भंवर सिंह,
खाद्य सुरक्षा अधिकारी,
महेंद्रगढ़-नारनौल।