बीज विकास निगम किसान को देगा 20 हजार रुपये का हर्जाना
संवाद सहयोगी, शाहाबाद : उपभोक्ता फोरम ने हरियाणा बीज विकास निगम पर 20 हजार रुपये का हर्जाना लगाते हुए पीडित किसान को बीज का मूल्य भी वापिस करने के आदेश दिए हैं।
संवाद सहयोगी, शाहाबाद : उपभोक्ता फोरम ने हरियाणा बीज विकास निगम पर 20 हजार रुपये का हर्जाना लगाते हुए पीडित किसान को बीज का मूल्य भी वापिस करने के आदेश दिए हैं। गांव जंधेड़ी के तेजपाल ने बताया कि हरियाणा बीज विकास निगम की शाहाबाद शाखा से 23 मई 2017 को सीएसआर-30 नंबर बीज की दो थैली खरीदी थी और इसे अपने खेत में बोया था, लेकिन यह बीज सिर्फ पांच प्रतिशत उगा। इसके बाद उन्होंने 3 जून 2017 को दोबारा बीज खरीदा और इसे अपने खेतों में बोया, लेकिन यह भी नहीं उगा। इसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत हरियाणा बीज विकास निगम को दी। जिस पर उन्होंने लिखा कि बीज की कीमत उन्हें वापिस भेज दी जाएगी और इसके लिए उन्होंने सहायक पौधा सरंक्षण अधिकारी व खंड कृषि अधिकारी को निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा। विभागीय टीम ने मौके पर पाया कि बीज का जमाव ठीक ढंग से नहीं हुआ था, जिसके कारण खेतों में बचे खाली स्थान को भरने के लिए एक थैली बीज और लिया गया। उसकी भी बिजाई की, लेकिन जो जमाव नर्सरी में दिखाई दे रहा था। वह लगभग 5-7 प्रतिशत ही था। इसके बावजूद हरियाणा बीज विकास निगम ने किसान को बीज का पैसा वापिस नहीं किया। जिस पर मजबूरन किसान को उपभोक्ता फोरम जाना पड़ा। उपभोक्ता फोरम ने मामले को सही पाते हुए कंपनी को 20 हजार रुपये का मुआवजा लगाते हुए बीज की कीमत भी किसान को वापिस करने के आदेश दिए हैं।