महिला को बंधक बना डकैती डालने के दो दोषियों को 10-10 साल कैद
जागरण संवाददाता कुरुक्षेत्र जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शारदा की अदालत ने मिठाई का डिब्बा लेकर घर में घुसकर महिला को बंधक बना डकैती डालने के दो दोषियों को 10-10 साल कैद की है।
जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शारदा की अदालत ने मिठाई का डिब्बा लेकर घर में घुसकर महिला को बंधक बना डकैती डालने के दो दोषियों को 10-10 साल कैद की है। दोषियों ने वर्ष 2018 में कृष्णा नगर गामड़ी में एक घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट भी की थी। अदालत ने दोषियों पर 46-46 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को एक-एक साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। मामले में एक आरोपित भगोड़ा है।
डिस्टिक अटार्नी राजबीर सिंह ने बताया कि कृष्णा नगर गामड़ी निवासी सुखवंत कौर ने 27 नवंबर 2018 को थाना शहर में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह अपने घर में अकेली थी। दोपहर सवा 12 बजे उसके गेट के दरवाजे से आवाज आई, वह आवाज सुनकर बाहर गेट पर आई तो उसने देखा कि दो आदमी खड़े थे। उन्होंने कहा कि वह दरवाजा खोले वे मिठाई का डिब्बा देने के लिए आए हैं। दरवाजा खोलने पर वे दोनों अंदर आ गए। दोषियों ने उसे कहा था कि उनके लड़के ने विदेश में उनके भाई को अपने पास रखा हुआ है, इसलिए वे मिठाई देने के लिए आए हैं। सुखवंत कौर ने उनके लिए चाय बनाई जब वह चाय मेज पर रख कर वापस मुड़ने लगी तो दोषियों ने उसके साथ धक्का-मुक्की करके नीचे गिरा दिया और उसके मुंह को चुन्नी से बांध दिया उनमे से एक आदमी ने उसके घर से 20 तोले सोना व दो लाख रुपये लूट लिए। दूसरे ने उसके हाथ में पहना सोने का कड़ा जबरदस्ती निकाल लिया। जब उसने शोर मचाने की कोशिश की तो एक आदमी ने उसके सिर में देसी कट्टे का बट मारा और उसके मुंह पर मुक्के मारे। उसे धमकी दी कि अगर शोर मचाया तो वे उसे गोली मार देंगे। दोनों ने उसे बाथरूम में बंद कर दिया। वह दो घंटे वहीं बैठे रही। काफी देर के बाद उसने बाथरूम का शीशा तोड़ कर आवाज लगाई। उसकी आवाज सुनकर उसके किरायेदार ने आ कर बाथरूम का दरवाजा खोला। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच पुलिस की अपराध शाखा-एक को सौंपी। जांच अधिकारी एसआइ जगपाल सिंह ने 22 दिसंबर 2018 वजीर चंद को शस्त्र अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया। दोषी ने स्वीकार किया कि उसने अपने दो अन्य साथियों करनाल के थाना बुटाना के गांव अमरगढ़ कृष्ण कुमार व यमुनानगर के नागल पट्टी निवासी फरियाद खान के साथ मिलाकर कृष्णा नगर गामड़ी में एक औरत को बंधक बनाकर डकैती डाली थी। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शारदा की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात आरोपितों को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी वजीर चंद व फरियाद खान 10-10 साल कैद व 46-46 हजार रुपये जुर्माना किया है। शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी फरियाद खान को तीन साल कैद व पांच हजार रुपये जुार्मना किया। नियमित सुनवाई के दौरान आरोपित कृष्ण कुमार अदालत में पेश नहीं हुआ। अदालत ने उसे 24 अकटूबर 2019 को भगोड़ा घोषित किया हुआ है।