Move to Jagran APP

नशीला पदार्थ रखने के दोषी पर 20 हजार रुपये जुर्माना

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अमित कुमार गर्ग की अदालत ने नशीला पदार्थ रखने के दोषी को 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 02 Feb 2020 09:54 AM (IST)Updated: Sun, 02 Feb 2020 09:54 AM (IST)
नशीला पदार्थ रखने के दोषी  पर 20 हजार रुपये जुर्माना
नशीला पदार्थ रखने के दोषी पर 20 हजार रुपये जुर्माना

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अमित कुमार गर्ग की अदालत ने नशीला पदार्थ रखने के दोषी को 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। अदालत ने दोषी को सजा सुनाते हुए कहा कि कारावास की जो सजा अदालत ने सुनानी थी वह सजा मामले की सुनवाई के दौरान पूर हो चुकी है।

loksabha election banner

उप जिला न्यायवादी शशि भौरिया ने बताया कि एक अप्रैल 2019 को पुलिस की अपराध शाखा-2 ने रेलवे रोड की तरफ से एक युवक को पैदल आते हुए देखा था। जो पुलिस को देख वापस मुड़ गया और अपनी पेंट कीजेब से कुछ सामान निकालने लगा। पुलिस को चोरी की वस्तु होने के शक के आधार पर रोक कर पूछताछ की। उसने अपना नाम विक्रांत वर्मा उर्फ विशु बताया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 13.82 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपित को अदालत में पेश किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात आरोपित को दोषी करार दिया।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.