नशीला पदार्थ रखने के दोषी पर 20 हजार रुपये जुर्माना
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अमित कुमार गर्ग की अदालत ने नशीला पदार्थ रखने के दोषी को 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अमित कुमार गर्ग की अदालत ने नशीला पदार्थ रखने के दोषी को 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। अदालत ने दोषी को सजा सुनाते हुए कहा कि कारावास की जो सजा अदालत ने सुनानी थी वह सजा मामले की सुनवाई के दौरान पूर हो चुकी है।
उप जिला न्यायवादी शशि भौरिया ने बताया कि एक अप्रैल 2019 को पुलिस की अपराध शाखा-2 ने रेलवे रोड की तरफ से एक युवक को पैदल आते हुए देखा था। जो पुलिस को देख वापस मुड़ गया और अपनी पेंट कीजेब से कुछ सामान निकालने लगा। पुलिस को चोरी की वस्तु होने के शक के आधार पर रोक कर पूछताछ की। उसने अपना नाम विक्रांत वर्मा उर्फ विशु बताया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 13.82 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपित को अदालत में पेश किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात आरोपित को दोषी करार दिया।