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हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास

अदालत ने बेटी के प्रेमी की हत्या के मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सिरोही की अदालत ने दोषियों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर सभी को छह-छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

By JagranEdited By: Published: Tue, 16 Jul 2019 11:00 AM (IST)Updated: Wed, 17 Jul 2019 06:36 AM (IST)
हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास
हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : अदालत ने बेटी के प्रेमी की हत्या के मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सिरोही की अदालत ने दोषियों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर सभी को छह-छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

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डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटार्नी शशि भौरिया ने बताया कि छह दिसंबर 2018 को पंजाब के लालडू निवासी सुरजीत सिंह ने थाना झांसा में बेटे की हत्या की शिकायत दी थी। उसने बताया था कि बेटी की शादी की थडोली गांव में हुई थी। बाद में उसकी मौत हो गई थी। जीजा रवि के बुलाने पर उसका छोटा बेटा अमित उर्फ काका उससे मिलने के लिए थडोली गांव गया था। कुछ देर बाद गांव के सरपंच ने सूचना दी कि उसके बेटे अमित को झगड़े में चोटें आई हैं। प्रेम प्रसंग के चलते लड़की के परिजनों ने की थी मारपीट

सुरजीत अपने दूसरे बेटे शुभम और अन्य लोगों के साथ कुरुक्षेत्र पहुंचा। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। वहां पता चला कि अमित, अपने दोस्त शिवराम के साथ उसकी ससुराल चला गया था। उसी गांव में एक लड़की से अमित का प्रेम प्रसंग था। अमित उसी लड़की से मिलने घर पहुंच गया था। वहां सतपाल, हरप्रीत सिंह और उसकी पत्नी ममता देवी ने उसके साथ मारपीट की थी। पहले भी सतपाल ने उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। अब अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।


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