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सफाई व्यवस्था में खामी मिली तो एजेंसी को भरना होगा जुर्माना : सुधा

थानेसर विधायक सुधा ने कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था में अब सर्विस प्रोवाइडर एजेंसियों की मनमानी और डिगामस्ती नहीं चलेगी। अगर शहर में डस्टबिन से लेकर घरों से कूड़ा एकत्रित करने में लापरवाही बरती तो 100 रुपये से लेकर पांच हजार रुपये तक प्रतिदिन हिसाब से सर्विस प्रोवाइडर को जुर्माना देना होगा।

By JagranEdited By: Published: Wed, 13 Nov 2019 07:30 AM (IST)Updated: Wed, 13 Nov 2019 07:30 AM (IST)
सफाई व्यवस्था में खामी मिली तो एजेंसी को भरना होगा जुर्माना : सुधा
सफाई व्यवस्था में खामी मिली तो एजेंसी को भरना होगा जुर्माना : सुधा

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : थानेसर विधायक सुधा ने कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था में अब सर्विस प्रोवाइडर एजेंसियों की मनमानी और डिगामस्ती नहीं चलेगी। अगर शहर में डस्टबिन से लेकर घरों से कूड़ा एकत्रित करने में लापरवाही बरती तो 100 रुपये से लेकर पांच हजार रुपये तक प्रतिदिन हिसाब से सर्विस प्रोवाइडर को जुर्माना देना होगा। अब नगर परिषद की तरफ से प्रत्येक कमी के लिए जुर्माने की राशि तय करके एक शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। वे मंगलवार को आवास कार्यालय पर नगरपरिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों को दिशा निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था सबसे पहले है इसलिए शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए सर्विस प्रोवाइडर को भी जिम्मेवारी सौंपी गई है, लेकिन लोगों की लगातार सफाई व्यवस्था को लेकर शिकायतें मिल रही थी, इसलिए शहर की सफाई व्यवस्था और नगरवासियों की परेशानियों को देखते हुए नगरपरिषद की तरफ से कठोर कदम उठाए गए हैं। शहर में कहीं भी डस्टबिन अच्छी हालात में नहीं पाया गया तो एजेंसी पर स्पोट के हिसाब से तीन हजार रुपये प्रति दिन जुर्माना लगाया जाएगा, शहर के मुख्य कोलेक्सन बिन्दुओं पर सफाई ना मिलने पर प्रति स्पोट प्रतिदिन दो हजार रुपये और कर्मचारी गैर हाजिर होने पर दो दिन का वेतन काटने का प्रावधान रखा गया है, किसी भी तरह की कूड़ा कर्कट से संबंधित शिकायत मिलने पर और उस शिकायत पर तीन घंटे तक कार्रवाई ना करने पर 500 रुपये का जुर्माना, मरे हुए पशु पाए जाने पर तीन घंटे के अंदर उठान कार्य ना होने पर 500 रुपये जुर्माना, अगर किसी भी वाहन पर कूड़ा कर्कट को ढका हुआ ना पाया गया तो दो हजार रुपये प्रति शिकायत के हिसाब से जुर्माना वसूल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चेकिग पर आए अधिकारियों द्वारा अगर सफाई व्यवस्था दुरूस्त नहीं पाई जाती तो उस ऐरिया से संबंधित नगरपरिषद के जिस भी कर्मचारी की ड्यूटी वहां पर पाई जाती है तो 100 रुपये प्रति दिन प्रति वर्कर के हिसाब से एंजेसी के मासिक बिल से यह जुर्माना वसूल किया जाएगा।

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उन्होंने यह भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2019 का आयोजन 23 नवम्बर 10 दिसम्बर 2019 तक किया जाएगा और 26 दिसंबर सूर्य ग्रहण मेले का भी आयोजन किया जाएगा। इस दौरान अनेक वीवीआईपी लोग और लाखों श्रद्धालु थानेसर की धरा पर पहुंचेंगे, इसलिए हर व्यक्ति यहां से स्वच्छ कुरुक्षेत्र का संदेश लेकर जाए।


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