स्कूटी छीनने के दोषी को 10 साल कैद
जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : जिला एवं सत्र न्यायाधीश शालिनी ¨सह नागपाल की अदालत ने पिस्तौल के ब
जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : जिला एवं सत्र न्यायाधीश शालिनी ¨सह नागपाल की अदालत ने पिस्तौल के बल पर स्कूटी छीनने के दोषी को 10 साल कैद की है। अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
डिप्टी अटार्नी चंद्र मोहन ने बताया कि चक्रवर्ती मोहल्ला निवासी अनुराग ने 13 जनवरी 2018 को शिकायत दर्ज कराई थी कि वह अपनी नई स्कूटी पर पीएचसी किरमिच में प्रशिक्षण पर जा रहा था। ब्रह्मासरोवर के अर्जुन घाट के पास दो युवकों ने उसे रोक लिया। उसे पिस्तौल दिखा कर उसके साथ मारपीट की और स्कूटी छीन कर फरार हो गए। पुलिस की अपराध शाखा एक के एएसआइ सतनारायण ने मामले की जांच कर जींद की धर्म ¨सह कॉलोनी निवासी एक युवक व अमन ¨सह को काबू कर अदालत में पेश किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात आरोपित अमन ¨सह को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद होगी। आरोपित को 25 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। मामले में दूसरा आरोपित नाबालिग होने के कारण उसका मामला ज्यूवेनाइल अदालत में चल रहा है।