मतगणना केंद्र के आसपास धारा 144 लागू, मोबाइल, वायरलेस प्रतिबंधित
लोकसभा चुनाव 2019 की मतगणना को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। जिला प्रशासन की ओर से मतगणना के दौरान केंद्रों के आस-पास 200 मीटर की परिधि तक धारा 144 लागू कर दी है।
जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र :
लोकसभा चुनाव 2019 की मतगणना को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। जिला प्रशासन की ओर से मतगणना के दौरान केंद्रों के आस-पास 200 मीटर की परिधि तक धारा 144 लागू कर दी है। ऐसे में आम नागरिक के लिए केंद्रों के आस-पास मोबाइल फोन और वायरलेस सेट ले जाने पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी। हालांकि चुनावी ड्यूटी में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों पर यह लागू नहीं होगा।
जिला के चारों विधानसभा क्षेत्रों से इवीएम को अग्रसेन पब्लिक स्कूल में रखा गया है। यहां पर इवीएम के तैयार किए गए स्ट्रांग रूम को थ्री टायर सुरक्षा से कवर किया गया है। इसी केंद्र पर मतगणना का कार्य भी होना है। डीसी डॉ. एसएस फुलिया ने मतगणना की तैयारियां करते हुए धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार मतगणना के दिन केंद्र के आस-पास आम जनता की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। उन्होंने कहा कि इन आदेशों की उल्लंघना करने वाले के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह आदेश 23 मई को मतगणना केंद्रों पर मतगणना समाप्त होने उपरांत व परिणाम घोषित होने तक प्रभावी रहेंगे। उन्होंने कहा कि मतगणना केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इन मतगणना केंद्रों पर बीएसएफ और पुलिस फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं। इन मतगणना केंद्रों की थ्री टायर सुरक्षा व्यवस्था के प्रबंध किए गए हैं। इतना ही नहीं 23 मई मतगणना के दिन भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। उन्होंने कहा कि मतगणना केंद्र पर मीडिया सेंटर भी बनाया जाएगा। इस मीडिया सेंटर से पल-पल की रिपोर्ट आमजन तक पहुंच पाएगी। उन्होंने कहा कि मतगणना के लिए अधिकारियों की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कैथल जिले की चारों विधानसभा की मतगणना का कार्य कैथल आरकेएसडी कालेज व आईजी कालेज में किया जाएगा, जबकि रादौर विधानसभा क्षेत्र की मतगणना का कार्य यमुनानगर एमएनएल कालेज में किया जाएगा।