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जिस स्कूल में पढ़ रहे विद्यार्थी उस स्कूल में लागू नहीं होगा 134ए

जिस स्कूल में हाल ही में विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए विद्यार्थी नियम 134-ए के तहत फॉर्म नहीं भर सकते क्योंकि उस स्कूल पर नियम 134-ए लागू नहीं होगा।

By JagranEdited By: Published: Fri, 13 Mar 2020 06:20 AM (IST)Updated: Fri, 13 Mar 2020 06:20 AM (IST)
जिस स्कूल में पढ़ रहे विद्यार्थी उस स्कूल में लागू नहीं होगा 134ए
जिस स्कूल में पढ़ रहे विद्यार्थी उस स्कूल में लागू नहीं होगा 134ए

अनुज शर्मा, कुरुक्षेत्र : जिस स्कूल में हाल ही में विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए विद्यार्थी नियम 134-ए के तहत फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि उस स्कूल पर नियम 134-ए लागू नहीं होगा।

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विभाग की तरफ से आए दिशा-निर्देशों में विद्यार्थी उस स्कूल का नाम 134-ए के फॉर्म में नहीं भर सकता है, जिस स्कूल में वह अभी भी पढ़ रहा हो। उस स्कूल को छोड़कर विद्यार्थी पांच अन्य स्कूलों के नाम भर कर आवेदन दे सकता है। दाखिला लेने के लिए जन्म प्रमाणपत्र, रिहायशी प्रमाणपत्र, बीपीएल कार्ड व निवास का दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर कार्ड दे सकता है। शिक्षा विभाग के सख्त निर्देश हैं कि जो फॉर्म अधूरा होगा, उसे तुरंत प्रभाव से रद कर दिया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद बने प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

जिला शिक्षा अधिकारी अरुण आश्री ने बताया कि विद्यार्थी उसी स्कूल में अपना 134-ए के तहत आवेदन नहीं कर सकते। जिसमें वह पहले से ही पढ़ रहा हो। वहीं सभी अभिभावकों को स्पष्ट किया जा रहा है कि कोई भी अपने बच्चों का आवेदन उसी स्कूल में न भरे। वहीं नियम 134-ए के फॉर्म पर स्पष्ट शब्दों में यह दर्शाया गया है। 134-ए के तहत ये रहेगा शेड्यूल

20 मार्च तक सभी पात्र विद्यार्थियों के आवेदन कर सकते हैं और 12 अप्रैल को एसेसमेंट टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद 18 अप्रैल को पहला ड्रा निकाला जाएगा। जिसके बाद आगामी एडमिशन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नियम 134ए के तहत स्कूलों ने जिन विद्यार्थियों को एडमिशन दिया है, उसकी लिस्ट भी सभी स्कूल खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करवाएंगे। जिसके बाद यह सूची उच्चाधिकारियों को सौंपी जाएगी।


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